पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सीएक्यूएम ने आगामी सर्दियों के मौसम के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर के लिए संशोधित जीआरएपी कार्यक्रम की घोषणा की
इसने नागरिकों से एनसीआर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए जीआरएपी के तहत नागरिक चार्टर का ईमानदारी से पालन करने का आग्रह किया
Posted On:
18 SEP 2024 4:41PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण, विशेष रूप से वायु गुणवत्ता के ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ चरणों से निपटने के उपायों को और मजबूत करने के उद्देश्य से, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पूरे एनसीआर के लिए संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) की घोषणा की है।
संशोधित जीआरएपी कार्यक्रम अब पूरे एनसीआर में लागू होगा और क्षेत्र की वायु गुणवत्ता की स्थिति के अनुसार समय-समय पर जारी विशिष्ट आदेशों से चरणों में बदलाव किए जाएंगे।
जीआरएपी दिल्ली में औसत एक्यूआई स्तरों के आधार पर पूरे एनसीआर के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है, जो दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता बिगड़ने की स्थिति में कई हितधारकों, कार्यान्वयन एजेंसियों और अधिकारियों को एक साथ लाता है। एनसीआर के लिए जीआरएपी को वैज्ञानिक डेटा, हितधारकों की सलाह, विशेषज्ञों की सिफारिशों के साथ-साथ पिछले वर्षों में क्षेत्र के अनुभव और सीख पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद तैयार किया गया है। संशोधित जीआरएपी में लक्षित कार्रवाई है, जिसे आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा प्रदान किए गए गतिशील मॉडल और मौसम/मौसम संबंधी पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के एक निश्चित सीमा से आगे जाने या एक निश्चित सीमा से आगे जाने की उम्मीद होने पर जिम्मेदार एजेंसियों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा दिन-प्रतिदिन के आधार पर गतिशील मॉडल और मौसम/मौसम संबंधी पूर्वानुमान के आधार पर, जीआरएपी के चरण II, III और IV के तहत कार्रवाई उस चरण के अनुमानित स्तरों तक पहुँचने से पहले लागू की जाएगी, बशर्ते कि उच्च अनुमानित एक्यूआई स्तर के लंबी अवधि (जैसे 3 दिन या उससे अधिक) तक बने रहने की संभावना हो। जीआरएपी अनुसूची में मुख्य परिवर्तन/संशोधन निम्नलिखित हैं:
चरण II – ‘बहुत खराब’ वायु गुणवत्ता
(दिल्ली एक्यूआई 301-400 के बीच)
एनसीआर में सभी क्षेत्रों में डीजी सेटों के विनियमित संचालन के लिए अनुसूची
डीजी सेटों की क्षमता सीमा
|
उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली
|
उपयोग के लिए नियम
|
62 किलोवाट (73 केवीए) से 800 किलोवाट (1000 केवीए) से कम
|
ड्यूअल ईंधन मोड या
प्रमाणित एजेंसियों के माध्यम से रेट्रो-फिटेड ईसीडी
|
कोई प्रतिबंध नहीं
|
19 किलोवाट (23 केवीए) से 62 किलोवाट (73 केवीए) से कम
|
ड्यूअल ईंधन मोड
|
कोई प्रतिबंध नहीं
नोट: डीजी सेट जो ड्यूअल ईंधन मोड में काम नहीं कर रहे हैं, उन्हे केवल गैस अवसंरचना और आपूर्ति की अनुपलब्धता के कारण, केवल निर्धारित आपातकालीन सेवाओं के लिए अनुमति दी जाएगी।
|
चरण III - 'गंभीर' वायु गुणवत्ता
(दिल्ली एक्यूआई 401-450 के बीच)
कार्रवाई
निर्माण और विध्वंस गतिविधियाँ:
- पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाली/वायु प्रदूषण पैदा करने वाली सीएंडडी गतिविधियों की निम्नलिखित श्रेणियों पर सख्त प्रतिबंध लागू करें:
- बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम।
- पाइलिंग कार्य।
- सभी विध्वंस कार्य।
- ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना।
- ईंट/चिनाई का काम।
- आरएमसी बैचिंग प्लांट का संचालन।
- बड़ी वेल्डिंग और गैस-कटिंग ऑपरेशन। हालाँकि, एमईपी कार्यों (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग) के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
- पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य आदि।
- सीमेंट, प्लास्टर/अन्य कोटिंग्स, मामूली मरम्मत/रखरखाव को छोड़कर।
- टाइल्स, पत्थरों और अन्य फ़्लोरिंग सामग्री को काटना/पीसना और ठीक करना, मामूली इनडोर मरम्मत/रखरखाव को छोड़कर।
- जलरोधक कार्य (रासायनिक जलरोधक को छोड़कर)
- सड़क निर्माण गतिविधियाँ और प्रमुख मरम्मत।
- परियोजना स्थलों के भीतर/बाहर कहीं भी सीमेंट, फ्लाई-ऐश, ईंटें, रेत, मुरम, कंकड़, कुचला हुआ पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग।
- कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही।
- विध्वंस अपशिष्ट का कोई भी परिवहन।
(ii) उपरोक्त (i) के अंतर्गत सूचीबद्ध गतिविधियों के अलावा, सभी निर्माण संबंधी गतिविधियाँ, जो अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी/कम धूल पैदा करने वाली हैं, उन्हें एनसीआर में जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, धूल की रोकथाम/नियंत्रण मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए, जिसमें समय-समय पर जारी आयोग के निर्देशों का अनुपालन भी शामिल है।
- उपरोक्त (i) के अंतर्गत आने वाली सभी सीएंडडी संबंधित गतिविधियों को केवल निम्नलिखित श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए अनुमति दी जाएगी, हालांकि सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, धूल की रोकथाम/नियंत्रण मानदंडों के सख्त अनुपालन के अधीन समय-समय पर जारी आयोग के निर्देशों का अनुपालन शामिल है:
- रेलवे सेवाओं और स्टेशनों के लिए परियोजनाएं
- मेट्रो रेल सेवाओं और स्टेशनों के लिए परियोजनाएं
- हवाई अड्डे और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल
- राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी गतिविधियां/राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं;
- अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं
- रेखीय सार्वजनिक परियोजनाएँ जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली पारेषण/वितरण, पाइपलाइन, दूरसंचार सेवाएँ (केवल गैर-खुली खाई कार्यों के लिए) आदि।
- सीवेज उपचार संयंत्र और जल आपूर्ति परियोजनाएँ आदि जैसी स्वच्छता परियोजनाएँ।
- सहायक गतिविधियाँ, जो उपरोक्त परियोजना श्रेणियों के लिए विशिष्ट और पूरक हैं।
नये जोड़े गए निर्देश:
जीएनसीटीडी दिल्ली में पंजीकृत डीजल संचालित मध्यम माल वाहनों (एमजीवी) के बीएस-III मानकों या उससे नीचे के मानक पर सख्त प्रतिबंध लगाएगी, सिवाय आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने वाले वाहनों के।
नये जोड़े गए निर्देश:
जीएनसीटीडी दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-III और उससे नीचे के डीजल संचालित एलसीवी (माल वाहक) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं देगी, सिवाय आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने वाले वाहनों के।
नये जोड़े गए निर्देश:
ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ संचालित बसों/टेम्पो ट्रैवलर को छोड़कर एनसीआर राज्यों से अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति न दें।
हाइलाइट किए गए परिवर्तन संशोधित ग्रैप में केवल प्रमुख संशोधनों को दर्शाते हैं। संशोधित ग्रैप का पूरा विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यानी caqm.nic.in पर उपलब्ध है। संशोधित ग्रैप एनसीआर में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता को कम करने की दिशा में एक उपकरण के रूप में काम करेगा, जो आमतौर पर सर्दियों के महीनों के दौरान देखा जाता है।
सीएक्यूएम ने नागरिकों से एनसीआर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए नागरिक चार्टर का ईमानदारी से पालन करने का भी आग्रह किया।
********
एमजी/एके/एनकेएस
(Release ID: 2056361)
Visitor Counter : 66