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भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने नागरिकों को अपने नाम से धोखाधड़ी करने वाले कॉल के संबंध में आगाह किया

प्रविष्टि तिथि: 21 AUG 2024 6:16PM by PIB Delhi

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के संज्ञान में यह लाया गया है कि नागरिकों को इस प्राधिकरण से होने का दावा करते हुए बहुत से प्री-रिकॉर्डेड कॉल किए जा रहे हैं। नागरिकों को धमकी दी जाती है कि उनके नंबर जल्द ही ब्लॉक कर दिए जाएंगे और उनसे कुछ व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए कहा जाता है।

यहां पर यह सूचित किया जाता है कि ट्राई के संदेशों या अन्य माध्यमों से मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट करने के बारे में ग्राहकों से संचार शुरू नहीं किया जाता है। ट्राई ने ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ग्राहकों से संपर्क करने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष की एजेंसी को अधिकृत नहीं किया है। इसलिए, ट्राई से होने का दावा करने वाले अथवा मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट करने की धमकी देने वाले किसी भी प्रकार के संचार (कॉल, संदेश या नोटिस) को संभावित धोखाधड़ी का प्रयास माना जाना चाहिए और इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

बिलिंग, केवाईसी या दुरुपयोग के कारण किसी भी मोबाइल नंबर का डिस्कनेक्ट संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा किया जाता है। नागरिकों को सतर्क रहने और संदिग्ध धोखेबाजों के झांसे में आने से घबराने की सलाह नहीं दी जाती है। उन्हें संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता के अधिकृत कॉल सेंटर या ग्राहक सेवा केंद्रों से संपर्क करके ऐसी फोन कॉल की पुष्टि करने की भी सलाह दी जाती है।

साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से नागरिकों को दूरसंचार विभाग के संचार साथी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुविधा के माध्यम से संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करने के लिए आग्रह किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म को https://sancharsaathi.gov.in/sfc/ पर देखा किया जा सकता है। साइबर अपराध के पुष्ट मामलों के लिए, पीड़ितों को निर्दिष्ट साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर '1930' पर या आधिकारिक वेबसाइट https://cybercrime.gov.in/ के माध्यम से घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए।

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एमजी/एआर/एनके/डीवी


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