संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

ट्राई ने ‘दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा अंतरसंबंध (समाधान योग्य प्रणालियां) विनियमन, 2017 के लेखापरीक्षा संबंधी प्रावधानों’ और ‘दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल समाधान योग्य प्रणाली संबंधी लेखापरीक्षा मैनुअल’ पर परामर्श पत्र जारी किया

Posted On: 09 AUG 2024 4:37PM by PIB Delhi

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज ‘दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा अंतरसंबंध (समाधान योग्य प्रणाली) विनियमन, 2017 के लेखापरीक्षा संबंधी प्रावधानों और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल समाधान योग्य प्रणाली संबंधी लेखापरीक्षा मैनुअल’ पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

केबल टीवी क्षेत्र के पूर्ण डिजिटलीकरण के अनुरूप, ट्राई ने 3 मार्च 2017 को प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क को अधिसूचित किया, जिसमें दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (समाधान योग्य प्रणालियां) विनियमन, 2017 [जिसे आगे इंटरकनेक्शन विनियमन कहा जाएगा] शामिल है।

ट्राई ने 8 नवंबर 2019 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं डिजिटल समाधान योग्य प्रणाली संबंधी लेखा परीक्षा मैनुअल [जिसे आगे ऑडिट मैनुअल कहा जाएगा] भी जारी किया।

ट्राई का एक प्रमुख उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत माहौल का निर्माण करना है। इंटरकनेक्शन विनियमन उपभोक्ताओं को सबसे आगे रखते हुए प्रसारकों और वितरकों सहित विभिन्न सेवा प्रदाताओं के विविध हितों को संतुलित करने के लिए तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों के माध्यम से एक विश्वास-आधारित प्रणाली स्थापित करता है। स्वतंत्र लेखा परीक्षण इंटरकनेक्शन विनियमन के मूल सिद्धांतों में से एक है। इस संबंध में, कुछ हितधारकों ने राय दी है कि इंटरकनेक्शन विनियमन 2017 में लेखा-परीक्षा संबंधी प्रावधानों में कुछ संशोधनों की जरूरत है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 29 मार्च 2017 को “टेलीविजन प्रसारण वितरण क्षेत्र में अवसंरचना की साझेदारी” पर ट्राई की अनुशंसाओं को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अवसंरचना की साझेदारी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसलिए, मौजूदा फ्रेमवर्क की समीक्षा करना और इंटरकनेक्शन विनियमन 2017 और लेखा-परीक्षा मैनुअल में सक्षम करने वाले प्रावधानों को शामिल करना उचित है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, इस परामर्श पत्र में जिन व्यापक मुद्दों पर विचार किया गया है, वे इस प्रकार हैं:

  • इंटरकनेक्शन विनियमन 2017 (संशोधित) में लेखा-परीक्षा संबंधी प्रावधानों में संशोधन आवश्यक है
  • लेखा-परीक्षा मैनुअल में संशोधन
  • इंटरकनेक्शन विनियमन 2017 और लेखा-परीक्षा मैनुअल में अवसंरचना की साझेदारी हेतु सक्षम बनाने वाले प्रावधान।

परामर्श पत्र पर हितधारकों से 6 सितंबर 2024 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। यदि टिप्पणियों पर कोई विपरीत प्रतिक्रिया आती है तो उन्हें 20 सितंबर 2024 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। टिप्पणियों और उन पर की गई विपरीत प्रतिक्रियायों को ईमेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in और jtadv-bcs@trai.gov.in पर भेजा जा सकता है।

किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री दीपक शर्मा, सलाहकार (बीएंडसीएस) से टेलीफोन नंबर: +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।

***

एमजी/एआर/आईएम/एसके



(Release ID: 2043814) Visitor Counter : 93


Read this release in: English , Urdu