मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुधन बीमा
Posted On:
06 AUG 2024 5:18PM by PIB Bhopal
सरकार ऊंट, खच्चर, गधे और घोड़ों के लिए प्रजनन फार्म की स्थापना को लेकर व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और धारा- 8 कंपनियों को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार 50 लाख रुपये तक की 50 फीसद पूंजी अनुदान (सब्सिडी) प्रदान करने का प्रस्ताव रखती है।
पशुधन बीमा की गतिविधि के तहत राष्ट्रीय पशुधन मिशन में संशोधन करते हुए निम्नलिखित सरलीकरण किया गया है:
- सभी श्रेणियों और क्षेत्रों के लिए प्रीमियम में लाभार्थी का हिस्सा 20-50 फीसद की जगह घटाकर 15 फीसद कर दिया गया है।
- ii. प्रीमियम का बाकी हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा 60:40 (हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए), 90:10 (हिमालयी/पूर्वोत्तर राज्यों के लिए) और 100 फीसद (केंद्रशासित प्रदेशों के लिए) की दर से सरकार के वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार साझा किया जाएगा।
- बीमा के लिए पात्र पशुओं की संख्या 5 मवेशी इकाई से बढ़ाकर 10 मवेशी इकाई प्रति परिवार कर दी गई है। हालांकि, सुअर और खरगोश के लिए पशुओं की संख्या 5 मवेशी इकाई प्रति परिवार रहेगी। (1 मवेशी इकाई = 10 छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी, सुअर, खरगोश)।
- iv. बीमा कार्यक्रम के तहत पशुओं की पहचान के लिए मौजूदा पहचान प्रणाली के अतिरिक्त रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान उपकरण (आरएफआईडी) को मंजूरी दी गई है।
यह जानकारी केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।
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एमजी/एआर/आरपी/एचकेपी
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