सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति
प्रविष्टि तिथि:
01 AUG 2024 4:56PM by PIB Delhi
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की बाजार पहुंच और लिंकेज में सुधार करके तथा एक सुनिश्चित बाजार प्रदान करके उनकी वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2012 से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन को एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत अधिसूचित किया। नीति को 1 अप्रैल 2015 से अनिवार्य कर दिया गया था। संशोधित नीति में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा एमएसई से 25 प्रतिशत वार्षिक खरीद अनिवार्य है, जिसमें एमएसई से 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व में और 3 प्रतिशत एमएसई का स्वामित्व महिला उद्यमियों के पास होना आवश्यक है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई द्वारा एमएसई से कुल खरीद रु. 82,630.38 करोड़ रुपये (36.06 प्रतिशत) रही।
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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एमजी/एआर/एमकेएस/एजे
(रिलीज़ आईडी: 2040462)
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