विद्युत मंत्रालय
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देश में जल विद्युत क्षमता

Posted On: 01 AUG 2024 2:06PM by PIB Bhopal

रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल) और राजस्थान ऊर्जा विकास, आईटी सर्विसेज लिमिटेड के बीच 03.01.2024 को विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) पर केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित टैरिफ पर 40 वर्षों के लिए रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना से विद्युत खरीदने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत सरकार ने पनबिजली पंप भंडारण क्षमता सहित जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए निम्नलिखित पहलें की है:

  1. बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक क्षमता) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना।
  2. गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के अंतर्गत एक अलग इकाई के रूप में जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ)
  3. जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिसंगत उपाय।
  4. बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता।
  5. सक्षम अवसंरचना यानी सड़कों/पुलों के लिए बजटीय सहायता।
  6. देश में पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश 10 अप्रैल, 2023 को जारी किए गए।
  7. जलविद्युत परियोजनाओं और पीएसपी के लिए अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों में छूट।
  8. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की सहमति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा समय-सीमा में कमी।

वर्ष 2017-2023 की अवधि में सीईए द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, देश में दोहन योग्य बड़ी जल विद्युत क्षमता 1,33,410 मेगावाट है। इसके अलावा, पहचानी गई पंप भंडारण क्षमता 1,76,280 मेगावाट है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

सीईए ने पिछले दस वर्षों में 15,569 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली पीएसपी सहित 24 जल विद्युत योजनाओं पर सहमति प्रदान की है। इसके अलावा, कुल 11,376 मेगावाट की 17 जल विद्युत परियोजनाएं और कुल 55,330 मेगावाट की 38 पीएसपी डीपीआर तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और जांच (एस एंड आई) चल रही है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध- I

पंप भंडारण क्षमता सहित जल क्षमता का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

(स्थापित क्षमता - 25 मेगावाट से ऊपर)

30.06.2024 तक

* परियोजना में वृद्धि/विलोपन और परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता में परिवर्तन होने के कारण दोहन योग्य संभाव्यता में परिवर्तन हो सकता है।

अनुबंध- II

डीपीआर तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और जांच (एस एंड आई) के अंतर्गत परियोजनाओं की संख्या के साथ-साथ पिछले दस वर्षों में सीईए द्वारा स्वीकृत पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) सहित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार जलविद्युत योजनाओं की संख्या

यह जानकारी विद्युत राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/एआर/एके /डीके

 

(Release ID: 2040324)
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