सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए यातायात प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति

Posted On: 01 AUG 2024 12:04PM by PIB Delhi

शहरी नियोजन एक राज्य विषय है। इस प्रकार, महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए यातायात प्रबंधन सहित शहरी परिवहन प्रणालियों का योजना प्रबंधन, क्रियान्वयन और विकास संबंधित राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने यातायात प्रबंधन और भीड़भाड़ सहित विभिन्न परिवहन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए स्थायी उपाय अपनाने के लिए विभिन्न मार्गदर्शक दस्तावेज जैसे राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006, मेट्रो नीति 2017 और पारगमन उन्मुख विकास नीति जारी की है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 और मोटर वाहन (ड्राइविंग) विनियम, 2017 आपातकालीन प्रतिक्रिया/महत्वपूर्ण सेवाओं के वाहनों की आसान पहुँच के लिए यातायात प्रबंधन और भीड़भाड़ कम करने के बारे में प्रावधान निर्धारित करते हैं।

  1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194ई में कहा गया है कि जो कोई मोटर वाहन चलाते समय अग्निशमन वाहन या एम्बुलेंस या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य आपातकालीन वाहन के आने पर सड़क के किनारे नहीं रुकता है, उसे छह महीने तक की कैद या दस हजार रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
  2. केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 का नियम 108 (1)(iv) मरीजों को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एम्बुलेंस वैन या रोड एम्बुलेंस पर लगे चेतावनी लैंप पर लगे बैंगनी कांच के साथ ब्लिंकर प्रकार की लाल बत्ती के उपयोग की अनुमति देता है।
  3. केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 का नियम 108 (4) बहुरंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती के उपयोग की अनुमति केवल उन वाहनों पर देता है जिन्हें विशेष रूप से ऐसे आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के लिए नामित किया गया है जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
  4. केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 119(3) एम्बुलेंस के रूप में या अग्निशमन या बचाव उद्देश्यों के लिए या पुलिस अधिकारियों या निर्माण उपकरण वाहनों के ऑपरेटरों या मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के दौरान या निर्माण उपकरण वाहनों पर ऐसे ध्वनि संकेतों के उपयोग की अनुमति देता है।
  5. मोटर वाहन (चालन) विनियम, 2017 के विनियमन 27 के उप-विनियम (2) के अनुसार, जब तक किसी आपातकालीन वाहन का मल्टी-टोन हॉर्न और फ्लैशर चालू है, उसे अन्य सभी वाहनों पर आगे बढ़ने का अधिकार होगा।

यह जानकारी आज लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एक लिखित उत्तर में दी।

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