श्रम और रोजगार मंत्रालय
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण
प्रविष्टि तिथि:
22 JUL 2024 6:46PM by PIB Delhi
सरकार असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएस), 2008 को लागू कर रही है , जिसके तहत निम्नलिखित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनायें बनायी जा रही हैं: (i) जीवन और विकलांगता कवर , (ii) स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, (iii) वृद्धावस्था सुरक्षा और (iv) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य लाभ।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत ग्राहक द्वारा किये गये अंशदान के आधार पर जीवन और विकलांगता कवर उपलब्ध है । पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के लिये उपलब्ध है और यह 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रुपये का जोखिम कवर प्रदान करता है । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिये उपलब्ध है , जिसमें 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता के मामले में 2.00 लाख रुपये और आंशिक स्थायी विकलांगता के लिये 1.00 लाख रुपये का जोखिम कवरेज है ।
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) द्वितीयक और तृतीयक सेवा अस्पताल में भर्ती होने के लिये प्रत्येक पात्र परिवार को पांच लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।
वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिये, भारत सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना शुरू की । यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है । 18-40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम है तथा जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/ एनपीएस (सरकार द्वारा वित्तपोषित) के सदस्य नहीं हैं, वे पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत मासिक अंशदान का 50 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा देय है तथा केंद्र सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है ।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे ने आज यह जानकारी लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
*****
एमजी/एआर/एसवी
(रिलीज़ आईडी: 2038042)
आगंतुक पटल : 511