विधि एवं न्‍याय मंत्रालय

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तालुक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नियमित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं


कानूनी सहायता क्लीनिक योजना

Posted On: 26 JUL 2024 1:22PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लीनिक) विनियम, 2011 के विनियमन 3 में प्रावधान है कि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अधीन, जिला विधिक सेवा क्लीनिक निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं:

सभी गाँव, या गाँवों के समूह के लिए, ऐसे गाँवों के आकार के आधार पर, जिन्हें ग्राम विधिक देखभाल और सहायता केंद्र कहा जाएगा; और

जेल, शैक्षणिक संस्थान, सामुदायिक केंद्र, संरक्षण गृह, न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड और अन्य क्षेत्र, विशेष रूप से जहाँ लोगों को विधिक सेवा संस्थानों तक पहुँचने में भौगोलिक, सामाजिक और अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान देश भर में क्रियाशील विधिक सेवा क्लीनिकों और विधिक सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष

2023-24

2024-25 (मई, 2024 तक)

श्रेणियाँ

कानूनी सेवा क्लीनिक

कानूनी सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या

कानूनी सेवा क्लीनिक

कानूनी सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या

विधि महाविद्यालय /विश्वविद्यालय

1034

27545

1030

3677

गाँव

3659

234515

3899

42949

सामुदायिक केंद्र

971

75114

794

15099

न्‍यायालय

1018

141539

1042

28268

जेल

1215

324867

1270

63141

जेजेबी/सीडब्ल्यूसी/अवलोकन गृह

479

48565

509

11809

उत्तर-पूर्व के लोगों के लिए

47

615

45

156

अन्य

2961

183280

2985

32020

कुल

11384

1036040

11574

197119

 

मई, 2024 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत विधिक सेवा क्लिनिकों का विवरण निम्नानुसार है:

 

श्रेणियाँ

कार्यरत विधिक सेवा क्लीनिकों की संख्या

विधि महाविद्यालय  / विश्वविद्यालय

155

गांव

120

सामुदायिक केंद्र

32

न्‍यायालय

58

जेल

77

जेजेबी/सीडब्ल्यूसी/अवलोकन गृह

16

उत्तर-पूर्व के लोगों के लिए

7

अन्य

317

कुल

782

 

वर्तमान में बुलंदशहर जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत 13 स्थानों पर विधिक सहायता क्लीनिक संचालित हैं।

विधिक सहायता क्लीनिकों के संचालन तथा समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नालसा के तत्वावधान में तालुक, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर नियमित विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 (मई, 2024 तक) के दौरान 4,30,306 एवं 54,671 विधिक जागरूकता शिविर/कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें क्रमशः 4,49,22,092 एवं 49,62,765 व्यक्तियों ने भाग लिया।

यह जानकारी विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा दी गई; तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

***

एमजी/एआर/एसकेजे/एमबी



(Release ID: 2037434) Visitor Counter : 144


Read this release in: English , Urdu , Hindi_MP , Tamil