शहरी विकास मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

प्रधानमंत्री आवास योजना

Posted On: 25 JUL 2024 5:41PM by PIB Bhopal

भूमि’ और ‘उपनिवेशीकरण’ राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा लागू किया जाता है। हालाँकि, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केन्‍द्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरक बनाता है ताकि देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराए जा सकें। पीएमएवाई-यू का विवरण इस प्रकार है:

  1. यह योजना चार वर्टिकलों अर्थात लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), वर्तमान स्थिति में स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
  2. मिशन में संपूर्ण शहरी क्षेत्र शामिल है, जिसमें वैधानिक शहर, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों या राज्य विधान के तहत किसी ऐसे प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विकास क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें शहरी नियोजन और विनियमन के कार्य सौंपे गए हैं।
  3. पीएमएवाई-यू के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं।
  4. मिशन महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।.
  5. दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर एवं असुरक्षित वर्गों को भी प्राथमिकता दी जाती है।
  6. एक व्यापक और मजबूत एमआईएस प्रणाली मौजूद है जो सभी हितधारकों को डिजिटलीकरण के माध्यम से विभिन्न रिकॉर्ड जैसे सर्वेक्षण, परियोजना सूचना, लाभार्थी विवरण, निधि उपयोग आदि को संग्रहीत करने सहित भौतिक और वित्तीय प्रगति से संबंधित जानकारी को सहजता से प्रबंधित करने में मदद करती है। बीएलसी/एएचपी/आईएसएसआर के तहत सभी घरों को वास्तविक प्रगति पर नज़र रखने के लिए जियो-टैग किया गया है।
  7. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने घरों के तेजी से और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए आधुनिक, नवीन और हरित प्रौद्योगिकियों और निर्माण सामग्री को अपनाने की सुविधा के लिए पीएमएवाई-यू के तहत एक प्रौद्योगिकी उप-मिशन (टीएसएम) की स्थापना की है।

पीएमएवाई-यू के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/62381c744c188-Updated-guidelines-of-PMAY-U.pdf पर उपलब्ध हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान पीएमएवाई-यू के तहत तमिलनाडु में लाभार्थियों को जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता तथा स्वीकृत, तैयार और पूर्ण/वितरित किए गए घरों की संख्या का जिलावार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने इस योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग के आधार पर, राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेश परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद, इन्हें केन्‍द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केन्‍द्रीय सहायता की मंजूरी के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 15.07.2024 तक पीएमएवाई-यू के तहत 6.80 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत घरों में से 6.63 लाख घरों का निर्माण शुरू हो चुका है; जिनमें से 5.70 लाख घर पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए घरों की मंजूरी के लिए मंत्रालय के पास तमिलनाडु का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है

यह जानकारी आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के तहत तमिलनाडु राज्य में पिछले चार वर्षों (2020-24) के दौरान लाभार्थियों के लिए स्वीकृत, निर्माण के लिए तैयार और पूर्ण हो चुके घरों का जिलावार विवरण तथा जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता।

 

क्रम संख्‍या

जिला

आवासों की वास्‍तविक स्थिति (संख्‍या)

केन्‍द्रीय सहायता (₹ करोड़ में)

 

मंजूरी

ग्राउंडेड *

पूर्ण *

जारी की गई केन्‍द्रीय सहायता

उपयोग की गई

केन्‍द्रीय सहायता **

 

 

1

अरियालूर

554

436

1,107

(2.77)

33.65

 

2

चेंगलपट्टू

10,675

10,664

13,243

246.33

255.35

 

3

चेन्‍नई

29,328

33,090

43,492

561.31

619.11

 

4

कोयम्‍बटूर

16,342

17,935

26,450

485.70

542.35

 

5

कड्डालोर

3,614

3,506

5,832

0.21

202.28

 

6

धर्मपुरी

3,840

3,677

4,497

77.47

51.85

 

7

डींडीगल

5,385

4,234

4,750

58.85

105.45

 

8

इरोड

5,668

5,448

13,236

204.36

373.87

 

9

कल्‍लाकुरीची

1,323

1,204

1,663

17.12

38.95

 

10

कांचीपुरम

10,731

12,463

13,233

284.40

247.87

 

11

कन्‍याकुमारी

7,964

7,040

10,040

216.48

249.34

 

12

करूर

1,999

1,792

2,371

51.39

61.20

 

13

कृष्‍णागिरी

3,184

2,967

3,984

62.56

73.18

 

14

मदुरै

11,636

12,804

17,612

316.39

336.96

 

15

माइलदूथुरई

579

524

644

(1.63)

23.67

 

16

नागपट्टीनम

1,629

1,621

949

28.88

45.63

 

17

नमक्‍कल

3,319

2,697

5,014

79.41

122.99

 

18

पेरमबलूर

413

383

871

14.46

29.45

 

19

पुडुकोट्टई

1,440

3,260

5,186

89.95

94.85

 

20

रामनाथपुरम

1,321

1,166

2,201

18.14

46.73

 

21

रानीपेट

3,714

3,786

4,335

76.79

70.13

 

22

सेलम

5,183

4,492

14,343

198.61

322.08

 

23

शिवगंगा

1,273

1,983

2,556

46.94

53.93

 

24

तेनकासी

4,690

4,456

5,870

97.93

80.87

 

25

तंजावूर

2,910

3,676

4,351

65.53

138.93

 

26

द नीलगिरी

1,958

1,938

2,418

41.29

89.63

 

27

थेनी

4,225

4,241

7,637

99.21

144.81

 

28

तिरूवल्‍लूर

24,736

24,792

27,815

574.53

528.76

 

29

तिरूवरूर

922

915

1,485

8.71

39.69

 

30

थूथूकुडी (तूतीकोरिन)

4,538

4,652

6,146

74.74

100.23

 

31

तिरूचिरापल्‍ली

5,802

5,067

7,873

99.21

173.57

 

32

तिरूनेलवेली

8,040

7,172

11,159

149.13

177.09

 

33

तिरूपाथूर

1,296

1,242

2,545

25.43

67.41

 

34

तिरूपुर

3,793

4,576

7,712

171.05

235.03

 

35

तिरूवन्‍नमलई

2,411

1,896

3,047

40.74

55.80

 

36

वेल्‍लौर

3,430

4,126

5,618

85.17

104.40

 

37

विल्‍लुपुरम

1,768

1,723

2,076

33.65

63.09

 

38

विरूधुनगर

3,162

2,987

4,277

55.57

94.28

 

कुल योग

2,04,795

2,10,631

2,97,638

4,753.23

6,094.45

 

 

* इसमें पिछले वर्षों में स्वीकृत अवधि के दौरान निर्मित/पूर्ण किए गए मकान शामिल हैं।

** इसमें पिछले वर्षों में जारी केन्‍द्रीय सहायता के तहत उपयोग की गई निधि भी शामिल है।

******

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