शहरी विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना
Posted On:
25 JUL 2024 5:41PM by PIB Bhopal
भूमि’ और ‘उपनिवेशीकरण’ राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा लागू किया जाता है। हालाँकि, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरक बनाता है ताकि देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराए जा सकें। पीएमएवाई-यू का विवरण इस प्रकार है:
- यह योजना चार वर्टिकलों अर्थात लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), वर्तमान स्थिति में स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- मिशन में संपूर्ण शहरी क्षेत्र शामिल है, जिसमें वैधानिक शहर, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों या राज्य विधान के तहत किसी ऐसे प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विकास क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें शहरी नियोजन और विनियमन के कार्य सौंपे गए हैं।
- पीएमएवाई-यू के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं।
- मिशन महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।.
- दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर एवं असुरक्षित वर्गों को भी प्राथमिकता दी जाती है।
- एक व्यापक और मजबूत एमआईएस प्रणाली मौजूद है जो सभी हितधारकों को डिजिटलीकरण के माध्यम से विभिन्न रिकॉर्ड जैसे सर्वेक्षण, परियोजना सूचना, लाभार्थी विवरण, निधि उपयोग आदि को संग्रहीत करने सहित भौतिक और वित्तीय प्रगति से संबंधित जानकारी को सहजता से प्रबंधित करने में मदद करती है। बीएलसी/एएचपी/आईएसएसआर के तहत सभी घरों को वास्तविक प्रगति पर नज़र रखने के लिए जियो-टैग किया गया है।
- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने घरों के तेजी से और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए आधुनिक, नवीन और हरित प्रौद्योगिकियों और निर्माण सामग्री को अपनाने की सुविधा के लिए पीएमएवाई-यू के तहत एक प्रौद्योगिकी उप-मिशन (टीएसएम) की स्थापना की है।
पीएमएवाई-यू के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/62381c744c188-Updated-guidelines-of-PMAY-U.pdf पर उपलब्ध हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान पीएमएवाई-यू के तहत तमिलनाडु में लाभार्थियों को जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता तथा स्वीकृत, तैयार और पूर्ण/वितरित किए गए घरों की संख्या का जिलावार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने इस योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग के आधार पर, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद, इन्हें केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता की मंजूरी के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 15.07.2024 तक पीएमएवाई-यू के तहत 6.80 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत घरों में से 6.63 लाख घरों का निर्माण शुरू हो चुका है; जिनमें से 5.70 लाख घर पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए घरों की मंजूरी के लिए मंत्रालय के पास तमिलनाडु का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है
यह जानकारी आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक
पीएमएवाई-यू के तहत तमिलनाडु राज्य में पिछले चार वर्षों (2020-24) के दौरान लाभार्थियों के लिए स्वीकृत, निर्माण के लिए तैयार और पूर्ण हो चुके घरों का जिलावार विवरण तथा जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता।
क्रम संख्या
|
जिला
|
आवासों की वास्तविक स्थिति (संख्या)
|
केन्द्रीय सहायता (₹ करोड़ में)
|
|
मंजूरी
|
ग्राउंडेड *
|
पूर्ण *
|
जारी की गई केन्द्रीय सहायता
|
उपयोग की गई
केन्द्रीय सहायता **
|
|
|
1
|
अरियालूर
|
554
|
436
|
1,107
|
(2.77)
|
33.65
|
|
2
|
चेंगलपट्टू
|
10,675
|
10,664
|
13,243
|
246.33
|
255.35
|
|
3
|
चेन्नई
|
29,328
|
33,090
|
43,492
|
561.31
|
619.11
|
|
4
|
कोयम्बटूर
|
16,342
|
17,935
|
26,450
|
485.70
|
542.35
|
|
5
|
कड्डालोर
|
3,614
|
3,506
|
5,832
|
0.21
|
202.28
|
|
6
|
धर्मपुरी
|
3,840
|
3,677
|
4,497
|
77.47
|
51.85
|
|
7
|
डींडीगल
|
5,385
|
4,234
|
4,750
|
58.85
|
105.45
|
|
8
|
इरोड
|
5,668
|
5,448
|
13,236
|
204.36
|
373.87
|
|
9
|
कल्लाकुरीची
|
1,323
|
1,204
|
1,663
|
17.12
|
38.95
|
|
10
|
कांचीपुरम
|
10,731
|
12,463
|
13,233
|
284.40
|
247.87
|
|
11
|
कन्याकुमारी
|
7,964
|
7,040
|
10,040
|
216.48
|
249.34
|
|
12
|
करूर
|
1,999
|
1,792
|
2,371
|
51.39
|
61.20
|
|
13
|
कृष्णागिरी
|
3,184
|
2,967
|
3,984
|
62.56
|
73.18
|
|
14
|
मदुरै
|
11,636
|
12,804
|
17,612
|
316.39
|
336.96
|
|
15
|
माइलदूथुरई
|
579
|
524
|
644
|
(1.63)
|
23.67
|
|
16
|
नागपट्टीनम
|
1,629
|
1,621
|
949
|
28.88
|
45.63
|
|
17
|
नमक्कल
|
3,319
|
2,697
|
5,014
|
79.41
|
122.99
|
|
18
|
पेरमबलूर
|
413
|
383
|
871
|
14.46
|
29.45
|
|
19
|
पुडुकोट्टई
|
1,440
|
3,260
|
5,186
|
89.95
|
94.85
|
|
20
|
रामनाथपुरम
|
1,321
|
1,166
|
2,201
|
18.14
|
46.73
|
|
21
|
रानीपेट
|
3,714
|
3,786
|
4,335
|
76.79
|
70.13
|
|
22
|
सेलम
|
5,183
|
4,492
|
14,343
|
198.61
|
322.08
|
|
23
|
शिवगंगा
|
1,273
|
1,983
|
2,556
|
46.94
|
53.93
|
|
24
|
तेनकासी
|
4,690
|
4,456
|
5,870
|
97.93
|
80.87
|
|
25
|
तंजावूर
|
2,910
|
3,676
|
4,351
|
65.53
|
138.93
|
|
26
|
द नीलगिरी
|
1,958
|
1,938
|
2,418
|
41.29
|
89.63
|
|
27
|
थेनी
|
4,225
|
4,241
|
7,637
|
99.21
|
144.81
|
|
28
|
तिरूवल्लूर
|
24,736
|
24,792
|
27,815
|
574.53
|
528.76
|
|
29
|
तिरूवरूर
|
922
|
915
|
1,485
|
8.71
|
39.69
|
|
30
|
थूथूकुडी (तूतीकोरिन)
|
4,538
|
4,652
|
6,146
|
74.74
|
100.23
|
|
31
|
तिरूचिरापल्ली
|
5,802
|
5,067
|
7,873
|
99.21
|
173.57
|
|
32
|
तिरूनेलवेली
|
8,040
|
7,172
|
11,159
|
149.13
|
177.09
|
|
33
|
तिरूपाथूर
|
1,296
|
1,242
|
2,545
|
25.43
|
67.41
|
|
34
|
तिरूपुर
|
3,793
|
4,576
|
7,712
|
171.05
|
235.03
|
|
35
|
तिरूवन्नमलई
|
2,411
|
1,896
|
3,047
|
40.74
|
55.80
|
|
36
|
वेल्लौर
|
3,430
|
4,126
|
5,618
|
85.17
|
104.40
|
|
37
|
विल्लुपुरम
|
1,768
|
1,723
|
2,076
|
33.65
|
63.09
|
|
38
|
विरूधुनगर
|
3,162
|
2,987
|
4,277
|
55.57
|
94.28
|
|
कुल योग
|
2,04,795
|
2,10,631
|
2,97,638
|
4,753.23
|
6,094.45
|
|
* इसमें पिछले वर्षों में स्वीकृत अवधि के दौरान निर्मित/पूर्ण किए गए मकान शामिल हैं।
** इसमें पिछले वर्षों में जारी केन्द्रीय सहायता के तहत उपयोग की गई निधि भी शामिल है।
******
एमजी/एआरएम/केपी/एजे
(Release ID: 2037292)
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