संस्कृति मंत्रालय
विरासत स्मारकों के लिए आवंटित धनराशि
Posted On:
25 JUL 2024 6:32PM by PIB Delhi
देश में प्रचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवेश अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित 3697 प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल हैं। स्मारकों की राज्य-वार संख्या तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान इन स्मारकों और स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण तथा रख-कखाव पर किया गया व्य अनुबंध में दिया गया है।
संरक्षित स्मारकों और क्षेत्रों का संरक्षण, परिरक्षण तथा अनुरक्षण कार्य एक सतत प्रक्रिया है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आवश्यकता और प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है और तदनानुसार इसके लिए निश्चित निधियां आवंटित की जाती हैं।
सुरक्षा और संरक्षण तथा पर्यटक सुविधाएं/अवसंचरना उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्मारकों की पहचान करना एक नियमित प्रक्रिया है। तमिलनाडु के स्मारकों के लिए निर्गत आवंटन निम्नानुसार है:
:
वर्ष
(2018-2023)
|
आवंटन
(करोड़ रुपयों में)
|
2018-19
|
8.10
|
2019-20
|
9.60
|
2020-21
|
7.25
|
2021-22
|
12.00
|
2022-23
|
19.95
|
|
यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अनुबंध
देश में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की राज्यवार संख्या तथा संरक्षण और परिरक्षण पर किया गया व्यय
क्रम संख्या
|
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम
|
स्मारकों एवं स्थलों की संख्या
|
व्यय (राशि करोड़ में)
|
2018-19
|
2019-20
|
2020-21
|
2021-22
|
2022-23
|
- 1.
|
आंध्र प्रदेश
|
135
|
5.30
|
5.15
|
4.57
|
5.75
|
11.60
|
-
|
असम
|
55
|
3.15
|
3.40
|
3.04
|
3.30
|
7.44
|
-
|
अरुणाचल प्रदेश
|
03
|
-
|
नागालैंड
|
04
|
-
|
मेघालय
|
08
|
-
|
बिहार
|
70
|
1.76
|
1.45
|
1.23
|
3.35
|
9.00
|
-
|
छत्तीसगढ़
|
46
|
0.86
|
3.00
|
2.89
|
4.78
|
7.50
|
-
|
दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेश)
|
11
|
9.62
|
7.00
|
7.34
|
10.50
|
14.09
|
-
|
गुजरात
|
205
|
-
|
गोवा
|
21
|
1.60
|
2.20
|
3.70
|
7.00
|
10.45
|
-
|
हरियाणा
|
91
|
2.90
|
1.57
|
0.80
|
1.50
|
6.53
|
-
|
पंजाब
|
33
|
-
|
हिमाचल प्रदेश
|
40
|
1.51
|
2.15
|
1.25
|
1.15
|
8.90
|
-
|
जम्मू और कश्मीर (यू.टी.)
|
56
|
1.65
|
1.55
|
0.80
|
2.55
|
6.03
|
-
|
झारखंड
|
13
|
0.86
|
1.60
|
0.88
|
1.16
|
2.00
|
-
|
कर्नाटक
|
506
|
21.44
|
28.55
|
20.77
|
25.07
|
39.93
|
-
|
केरल
|
29
|
2.27
|
4.50
|
2.03
|
6.82
|
7.50
|
-
|
लद्दाख (यू.टी.)
|
15
|
0.70
|
0.28
|
0.20
|
0.43
|
1.92
|
-
|
मध्य प्रदेश
|
291
|
8.09
|
12.50
|
15.00
|
16.25
|
22.90
|
-
|
महाराष्ट्र
|
286
|
17.9
|
20.98
|
18.16
|
24.49
|
39.04
|
-
|
मणिपुर
|
01
|
0.84
|
1.00
|
1.31
|
1.25
|
2.00
|
-
|
मिजोरम
|
01
|
-
|
त्रिपुरा
|
08
|
-
|
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
|
173
|
30.66
|
30.25
|
24.51
|
19.08
|
30.35
|
-
|
ओडिशा
|
81
|
5.90
|
5.30
|
3.63
|
8.23
|
13.17
|
-
|
राजस्थान
|
163
|
7.05
|
10.28
|
11.50
|
12.03
|
17.93
|
-
|
तेलंगाना
|
08
|
3.70
|
5.35
|
2.80
|
6.80
|
15.50
|
-
|
तमिलनाडु
|
412
|
8.10
|
9.60
|
7.25
|
12.00
|
19.95
|
-
|
पुदुचेर (केंद्र शासित प्रदेश)
|
07
|
-
|
उत्तर प्रदेश
|
743
|
15.95
|
22.35
|
22.22
|
42.24
|
63.53
|
-
|
उत्तराखंड
|
44
|
0.82
|
3.59
|
4.60
|
3.75
|
4.85
|
-
|
पश्चिम बंगाल
|
135
|
9.69
|
8.10
|
7.37
|
12.57
|
17.16
|
-
|
सिक्किम
|
03
|
*****
एमजी /एआर /केजे
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