जल शक्ति मंत्रालय

ओडीएफ प्लस गांव घोषित करने के मानदंड

Posted On: 25 JUL 2024 4:18PM by PIB Delhi

ओडीएफ प्लस गांव को ऐसे गांव के रूप में परिभाषित किया जाता है जो खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखता है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है और दृष्टिगत रूप से स्वच्छ है। ओडीएफ प्लस गांवों के 3 प्रगतिशील चरण हैं:

  • ओडीएफ प्लस आकांक्षी: एक गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए रख रहा है और उसके पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है
  • ओडीएफ प्लस राइजिंग: एक गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए रख रहा है और जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है
  • ओडीएफ प्लस मॉडल: एक गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए रखता है और जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है; दृश्य स्वच्छता का पालन करता है, यानी न्यूनतम कूड़ा, न्यूनतम स्थिर सीवेज जल, सार्वजनिक स्थानों पर कोई प्लास्टिक कचरा डंप नहीं; और ओडीएफ प्लस सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संदेश प्रदर्शित करता है

ओडीएफ प्लस के सभी मानदंडों को पूरा करने वाला गांव ग्राम सभा की बैठक में खुद को ओडीएफ प्लस घोषित करेगा। जिले को पहली बार ओडीएफ प्लस घोषित किए जाने के 90 दिनों के भीतर गांव का अनिवार्य तृतीय-पक्ष सत्यापन सुनिश्चित करना होगा। अनिवार्य तृतीय-पक्ष सत्यापन केवल ओडीएफ प्लस (मॉडल) गांवों के लिए किया जाएगा। हालांकि, ब्लॉक/जिला/राज्य स्तर पर कमान की श्रृंखला में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा तीनों श्रेणियों (आकांक्षी/उभरते/मॉडल) में ओडीएफ प्लस गांवों के लिए पर्यवेक्षी सत्यापन किया जा सकता है।

जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्‍ल्‍यूएस) लगातार राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उन्हें सहयोग दे रहा है, ताकि जमीनी स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें, तकनीकी कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं। कार्यक्रम की जमीनी स्तर पर समीक्षा करने और कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के सामने आने वाली समस्याओं को जानने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का दौरा भी किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस और स्वच्छ भारत मिशन के कारण स्वच्छता प्रथाओं के कारण बीमारियों की घटनाएं कम हुई हैं, बीमारी के कारण स्कूल से अनुपस्थिति कम हुई है और वंचित वर्ग में लंबे समय में पोषक तत्वों का अवशोषण अधिक प्रभावी हुआ है।

डीडीडब्ल्यूएस ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में निजी क्षेत्र की भूमिका को मान्यता दी है और तदनुसार कॉर्पोरेट सहयोग रूपरेखा जारी की है, जो मिशन में कॉर्पोरेट घरानों के सक्रिय योगदान पर जोर देती है। इसके अलावा, यह कॉर्पोरेट्स को उनके सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। डीडीडब्ल्यूएस की रूपरेखा स्पष्ट रूप से सीएसआर हस्तक्षेपों के माध्यम से कॉर्पोरेट भागीदारी का सुझाव देती है जो प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और व्यवहार परिवर्तन के आसपास की पहलों के अलावा बुनियादी ढांचे के विकास को कवर करने वाले हस्तक्षेपों के माध्यम से सुरक्षित स्वच्छता को बढ़ावा देती है।

इंडिया सैनिटेशन कोलिशन (आईएससी) ने लाइट हाउस इनिशिएटिव (एलएचआई) परियोजना के माध्यम से ओडीएफ प्लस मॉडल कार्यान्वयन में कॉरपोरेट्स को शामिल करने के लिए डीडीडब्ल्यूएस से सहयोग के लिए संपर्क किया। लाइट हाउस इनिशिएटिव चरण 1 को डीडीडब्ल्यूएस और आईएससी की संयुक्त देखरेख में 15 राज्य एसबीएम-जी मिशनों में 7 कॉरपोरेट और 1 विकास फाउंडेशन के साथ लागू किया जा रहा है। एलएचआई भागीदारों ने ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम पंचायतों को प्राप्त करने में समुदायों को सशक्त बनाकर काम किया।

. सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने के कई तरीकों में से एक था, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, ग्राम सभा में चर्चा, जागरूकता पैदा करने के लिए गहन सामुदायिक अभियान आदि के माध्यम से काम के शुरुआती चरणों से उन्हें शामिल करना। एलएचआई चरण 1 में 76 ग्राम पंचायतों में से 54 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस मॉडल के रूप में घोषित किया गया है। एलएचआई चरण 1 हस्तक्षेप की समय अवधि जनवरी 2023 से सितम्‍बर 2024 तक है।

बाद में, आईएससी ने एलएचआई चरण 1 का अध्‍ययन बढ़ाने के लिए लाइट हाउस पहल (चरण 2) को जारी रखने के लिए डीडीडब्‍ल्‍यूएस को प्रस्ताव दिया है, जिसे 8 कॉरपोरेट्स - आईटीसी, अल्ट्रा टेक, एचसीएल, नयारा एनर्जी, जमना ऑटो, जेएसपीएल, हिंडाल्को, बीआईपीएफ के साथ 43 ब्लॉकों में 14 राज्यों में लागू किया जाएगा। एलएचआई चरण 2 की कार्यान्वयन अवधि जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक है।

एलएचआई चरण 2 का मुख्य दृष्टिकोण एसएलडब्ल्यूएम के लिए सामुदायिक कार्रवाई का प्रदर्शन करना, अभिनव संचार और आउटरीच रणनीति का प्रदर्शन करना विश्वसनीय निगरानी व्यवस्था विकसित करना और उसे लागू करना, संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप करना और एसएलडब्ल्यूएम परिसंपत्तियों के लिए टिकाऊ संचालन और रखरखाव मॉडल का प्रदर्शन करना है।

केन्‍द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।  

*****

एमजी/एआरएम/केपी/एजे



(Release ID: 2037124) Visitor Counter : 40


Read this release in: English