गृह मंत्रालय
सीसीटीएनएस योजना
Posted On:
24 JUL 2024 5:08PM by PIB Delhi
अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) अपराध और अपराधियों से संबंधित डेटा के संग्रह, नवीनतम जानकारी और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है। सीसीटीएनएस परियोजना का कार्यान्वयन 31 मार्च, 2018 को हुआ था और तब से इस परियोजना के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए ₹2080.5 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ अपराध विज्ञान की क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मोबाइल फोरेंसिक वैन सहित मशीनरी और उपकरणों के आधुनिकीकरण और देश में फोरेंसिक विज्ञान के लिए शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से इन प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक विज्ञान सुविधाएं विकसित करने के लिए सहायता उपलब्ध है।. अब तक, इस योजना के तहत “राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण/उन्नयन” के घटक के लिए 18 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए लगभग ₹186.12 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है और “देश के सभी जिलों और राज्य एफएसएल के लिए मोबाइल फोरेंसिक वैन” के लिए 18 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए ₹159.12 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन दो घटकों के तहत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अब तक स्वीकृत की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक I में संलग्न है।
पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता (एएसयूएमपी) [राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की पूर्ववर्ती योजना] योजना को 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 4846 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। 2021-2022 से 2023-2024 की अवधि के दौरान इस योजना के तहत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 247.56 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के पास पिछले वर्षों की पर्याप्त अप्रयुक्त शेष राशि होने के कारण जारी की गई राशि कम रही। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-2022 से 2023-2024) के दौरान योजना के तहत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक II में संलग्न है।
सीसीटीएनएस योजना के संबंध में दिनांक 24.07.2024 को उत्तर हेतु राज्य सभा में पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक-I
क्रम संख्या
|
राज्य
|
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए स्वीकृत निधि (करोड़ रुपये में)
|
स्वीकृत मोबाइल फोरेंसिक वैन की संख्या
|
देश के सभी जिलों और राज्य
एफएसएल के लिए मोबाइल फोरेंसिक
वैन के लिए स्वीकृत निधि (करोड़ रु में)
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
0
|
26
|
16.9
|
2
|
अरूणाचल प्रदेश
|
0
|
0
|
0
|
3
|
असम
|
0
|
0
|
0
|
4
|
बिहार
|
0
|
0
|
0
|
5
|
छत्तीसगढ़
|
0
|
05
|
3.25
|
6
|
गोवा
|
0
|
0
|
0
|
7
|
गुजरात
|
8.27
|
10
|
5.00
|
8
|
हरियाणा
|
0
|
0
|
0
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
1.65
|
06
|
3.90
|
10
|
जम्मू और कश्मीर
|
21.117
|
23
|
14.95
|
11
|
झारखंड
|
0
|
0
|
0
|
12
|
कर्नाटक
|
9.572
|
32
|
20.80
|
13
|
केरल
|
6.0482
|
0
|
0
|
14
|
मध्य प्रदेश
|
0
|
57
|
36.94
|
15
|
महाराष्ट्र
|
5.90
|
0
|
0
|
16
|
मणिपुर
|
6.1651
|
12
|
7.80
|
17
|
मेघालय
|
3.00
|
12
|
7.80
|
18
|
मिजोरम
|
6.13
|
0
|
0
|
19
|
नागालैंड
|
8.2412
|
0
|
0
|
20
|
ओडीशा
|
0
|
0
|
0
|
21
|
पंजाब
|
0
|
0
|
0
|
22
|
राजस्थान
|
22.20
|
0
|
0
|
23
|
सिक्किम
|
0.80
|
0
|
0
|
24
|
तमिलनाडु
|
26.72
|
0
|
0
|
25
|
तेलंगाना
|
10.4163
|
29
|
17.87
|
26
|
त्रिपुरा
|
0
|
5
|
3.25
|
27
|
उत्तर प्रदेश
|
42.25
|
0
|
0
|
28
|
उत्तराखंड
|
5.93
|
06
|
3.90
|
29
|
पश्चिम बंगाल
|
0
|
0
|
0
|
30
|
अंडमान और निकोबार द्वीप
|
0.60
|
02
|
1.30
|
31
|
चंडीगढ़
|
0
|
02
|
1.30
|
32
|
दादर और नगर हवेली और दमन और दीव
|
0
|
03
|
1.95
|
33
|
दिल्ली (यूटी)
|
0
|
15
|
9.72
|
34
|
लद्दाख
|
0
|
01
|
0.65
|
35
|
लक्षद्वीप
|
0
|
0
|
0
|
36
|
पुदुच्चेरी
|
1.105
|
03
|
1.95
|
कुल
|
186.1148
|
249
|
159.23
|
नोट: यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं, तथापि, अधिकांश मामलों में धनराशि जारी नहीं की गई है, क्योंकि इस घटक के अंतर्गत धनराशि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से अनुरोध प्राप्त होने पर समय पर जारी कर दी जाएगी, ताकि धनराशि को हस्तांतरित होने से बचाया जा सके।
सीसीटीएनएस योजना के संबंध में दिए उत्तर में भाग (सी) और (डी) में उल्लिखित अनुलग्नक-II
तालिका I- पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता योजना के तहत पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2023-2024) में जारी राज्यवार धनराशि
|
|
क्रम संख्या
|
राज्य
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
आवंटन
|
जारी धनराशि
|
आवंटन
|
जारी धनराशि
|
आवंटन
|
जारी धनराशि
|
1.
|
आंध्र प्रदेश
|
24.46
|
0
|
17.73
|
0.4430
|
9.47
|
0
|
2.
|
अरूणाचल प्रदेश
|
3.92
|
0
|
3.26
|
0.3345
|
2.61
|
0
|
3.
|
असम
|
26.4
|
9.36
|
11.64
|
3.8565
|
6.58
|
0
|
4.
|
बिहार
|
27.62
|
0
|
27.14
|
0.4430
|
13.94
|
0
|
5.
|
छत्तीसगढ़
|
9.72
|
5.44
|
11.01
|
0.4430
|
6.28
|
0
|
6.
|
गोवा
|
1.03
|
0.26
|
2.79
|
1.0245
|
2.38
|
0
|
7.
|
गुजरात
|
25.58
|
0
|
26.67
|
0.5440
|
13.73
|
6.865
|
8.
|
हरियाणा
|
11.48
|
10.35
|
11.96
|
0.5440
|
6.73
|
0
|
9.
|
हिमाचल प्रदेश
|
3.5
|
0
|
4.34
|
0.3345
|
3.10
|
0.775
|
10.
|
जम्मू और कश्मीर
|
-
|
-
|
***
|
-
|
***
|
-
|
11.
|
झारखंड
|
9.21
|
0
|
11.87
|
1.8830
|
6.70
|
0
|
12.
|
कर्नाटक
|
38.37
|
32.54
|
19.19
|
4.7975
|
10.18
|
7.635
|
13.
|
केरल
|
16.11
|
4.48
|
18.59
|
0.4430
|
9.89
|
0
|
14.
|
मध्य प्रदेश
|
27.11
|
6.78
|
25.15
|
0.4430
|
13.01
|
3.2525
|
15.
|
महाराष्ट्र
|
47.11
|
0
|
36.24
|
0.5440
|
18.28
|
0
|
16.
|
मणिपुर
|
9.55
|
0
|
4.10
|
0.9845
|
2.99
|
0
|
17.
|
मेघालय
|
3.75
|
0
|
3.29
|
2.1145
|
2.61
|
2.943
|
18.
|
मिजोरम
|
4.77
|
0
|
2.74
|
3.2531
|
2.36
|
0
|
19.
|
नागालैंड
|
10.74
|
17.03
|
3.57
|
0.3345
|
2.74
|
3.307
|
20.
|
ओडीशा
|
15.6
|
3.90
|
13.91
|
0.4430
|
7.67
|
10.476
|
21.
|
पंजाब
|
16.42
|
0
|
11.18
|
0.4430
|
6.35
|
0
|
22.
|
राजस्थान
|
31.26
|
13.53
|
21.18
|
0.5440
|
11.11
|
0
|
23.
|
सिक्किम
|
1.77
|
1.37
|
2.43
|
0.3345
|
2.21
|
2.21
|
24.
|
तमिलनाडु
|
34.84
|
0
|
44.04
|
0.5440
|
21.99
|
0
|
25.
|
तेलंगाना
|
17.48
|
8.74
|
14.32
|
4.1240
|
7.86
|
5.895
|
26.
|
त्रिपुरा
|
7.84
|
6.75
|
3.91
|
0.3345
|
2.91
|
0
|
27.
|
उत्तर प्रदेश
|
63.19
|
32.02
|
56.61
|
0.5440
|
27.97
|
0
|
28.
|
उत्तराखंड
|
3.37
|
5.84
|
5.43
|
0.4430
|
3.64
|
1.82
|
29.
|
पश्चिम बंगाल
|
28.9
|
0
|
23.49
|
0.5440
|
12.21
|
0
|
|
कुल योग
|
521.10
|
158.39
|
437.78
|
31.0621
|
237.5
|
45.1785
|
|
आकस्मिक आरक्षित, ^
|
99.35
|
0.18
|
31.00
|
|
13.1835
|
|
|
मेगा सिटी ^ पुलिसिंग
|
|
|
0.45
|
0.18
|
|
विविध खर्च
|
0.45
|
0.1770
|
|
पुलिस सुधार के लिए प्रोत्साहन^
|
124.00
|
|
|
पृथक परियोजना**
|
5.00
|
|
|
केन्द्र शासित प्रदेश
|
लागू नहीं
|
|
22.22***
|
5.4470***
|
12.9865***
|
6.944***
|
|
कुल योग
|
620.45
(आरई: 188.00)
|
158.57
|
620.45
( आरई : 150.52)
|
36.6861
(=36.69)
|
264.12 ( आरई :
166.33)
|
52.3025*
|
^^ दक्षिण एशियाई खेलों के लिए 67.11 करोड़ रुपये असम (59.30 करोड़ रुपये) और मेघालय (7.81 करोड़ रुपये) को जारी किए गए
* अप्रयुक्त शेष राशि (राज्यों के पास पड़ी हुई) के कारण जारी की गई राशि कम रही, जिसे केन्द्रीय हिस्से की पहली किस्त के 50 प्रतिशत या उससे कम किया जाना आवश्यक है जिसे संबंधित राज्य के हिस्से सहित किसी वित्तीय वर्ष में राज्य को जारी किया जाएगा।
** आंध्र प्रदेश में ग्रेहाउंड प्रशिक्षण केन्द्र।
*** वित्तीय वर्ष 2022-23 से आगे, केन्द्र शासित प्रदेशों को आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण तालिका संख्या: II में दिया गया है।
^ इन निधियों की जारी करने/उपयोगिता को संबंधित राज्यों के समक्ष दर्शाया गया है।
नोट
I. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आवंटन और जारी धनराशि के आंकड़ों में राज्यों को हथियारों की आपूर्ति के लिए आयुध फैक्टरी बोर्ड (ओएफबी) को जारी की गई धनराशि शामिल है।
II. राज्यों को दी जाने वाली राशि आवंटन के मुकाबले अलग-अलग है। जहां आवंटन से कम राशि जारी की जाती है, वह उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) जमा न करने के कारण होती है और जहां आवंटन से अधिक राशि जारी की जाती है, वह मेगा सिटी पुलिसिंग या/और पूरक राशि या/और बेहतर प्रदर्शन प्रोत्साहन या/और पुलिस सुधारों के लिए प्रोत्साहन के कारण होती है।
तालिका II ‘पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता’ योजना के तहत वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान केन्द्र शासित प्रदेशों को आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण
क्रम संख्या
|
केन्द्र शासित प्रदेश
|
2022-23
|
2023-24
|
आवंटन
|
जारी धनराशि
|
आवंटन
|
जारी धनराशि
|
1.
|
अंडमान और निकोबार द्वीप
|
0.86
|
0.43
|
0.68
|
0.6345
|
2.
|
चंडीगढ़
|
1.00
|
0.50
|
0.73
|
3.5775
|
3.
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
0.66
|
0.33
|
0.58
|
0.6245
|
4.
|
दिल्ली
|
10.69
|
2.6725
|
5.52
|
0.5440
|
5.
|
जम्मू और कश्मीर
|
6.65
|
0.00
|
3.53
|
0.3345
|
6.
|
लद्दाख
|
0.66
|
0.33
|
0.58
|
0.6245
|
7.
|
लक्षद्वीप
|
0.58
|
0.29
|
0.54
|
0.6045
|
8.
|
पुद्दुचेरी
|
1.12
|
0.8945
|
0.82
|
0
|
|
कुल योग
|
22.22
|
5.4470
|
12.98
|
6.944
|
नोट: केन्द्र शासित प्रदेशों को वित्तीय वर्ष 2021-22 से एएसयूएमपी योजना में शामिल किया गया है। हालांकि, केन्द्र शासित प्रदेशों को वास्तविक धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-23 से ही जारी की जा सकेगी, क्योंकि कैबिनेट ने 19.01.2022 के अपने निर्णय के तहत एएसयूएमपी योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी और एएसयूएमपी योजना के दिशा-निर्देश 08.08.2022 को राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को भेज दिए गए हैं।
गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
*****
एमजी/एआरएम/केपी
(Release ID: 2036539)
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