उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

अप्रैल 2024-जून 2024 के बीच राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर मासिक आधार पर औसतन लगभग 1,07,966 शिकायतें दर्ज की गईं


उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 के माध्यम से 17 भाषाओं में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं

Posted On: 24 JUL 2024 4:00PM by PIB Delhi

उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) को नया रूप दिया है, जो मुकदमा-पूर्व चरण में शिकायत निवारण के लिए देश भर के उपभोक्ताओं के लिए एक्सेस के सिंगल प्वाइंट के रूप में उभरी है। यह देश के सभी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है, जिसमें उपभोक्ता देश भर से 17 भाषाओं (अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मैथिली, संथाली, बंगाली, ओडिया, असमिया, मणिपुरी) में एक टोल-फ्री नंबर 1915 के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ये शिकायतें अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न चैनलों- व्हाट्सएप, एसएमएस, मेल, एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल, उमंग ऐप के जरिए एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आईएनग्राम), एक ओमनी-चैनल आईटी सक्षम केंद्रीय पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकती हैं।

एनसीएच में रूपांतरकारी बदलावों और प्रौद्योगिकीय उन्नयन के कारण राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की कॉल हैंडलिंग क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में एनसीएच पर प्राप्त कॉलों की संख्या में वृद्धि हुई है। विभाग द्वारा की गई इन पहलों ने उपभोक्ताओं को एनसीएच पर अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसका परिणाम एनसीएच पर दर्ज शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी के रूप में सामने आया है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर एक माह के दौरान दर्ज शिकायतों की औसत संख्या नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

वित्तीय वर्ष

मासिक आधार पर पंजीकृत डॉकेट्स की औसत संख्या

अप्रैल'24 ~ जून'24

(2024~ 25)

1,07,966

2023 ~ 2024

1,02,976

2022 ~ 2023

83,832

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ई-कॉमर्स, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, डिजिटल भुगतान, दूरसंचार, कानूनी, खुदरा विक्रय केंद्रों, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट तथा एजेंसी सेवाओं जैसे उपभोक्ता संबंधी मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित शिकायतें प्राप्त करती है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करती है, उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करके जटिल मामलों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए कानूनी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आवश्यक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि हेल्पलाइन परामर्शदाता न केवल विद्यमान नियामक ढांचे और उपभोक्ता अधिकार संबंधी मुद्दों के बारे में उपभोक्ताओं को व्यापक और सटीक जानकारी प्रदान करें, बल्कि कुशल केस प्रबंधन, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता भी सुनिश्चित हो।

मध्यस्थता अधिनियम, 2023 पक्षों को न्यायालय में कोई भी कानूनी कार्यवाही शुरू करने से पहले किसी भी नागरिक और वाणिज्यिक विवाद में मध्यस्थता करने का स्वैच्छिक विकल्प प्रदान करता है, जिससे विवादों का अदालत से बाहर और सौहार्दपूर्ण समाधान हो सके।

यह जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री बीएल वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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