सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय

एनएसओ द्वारा किए जाने वाले सर्वे

Posted On: 24 JUL 2024 2:45PM by PIB Delhi

फ्रेमवर्क की समीक्षा करने और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित सभी नेशनल सैंपल सर्वे के विषय परिणामों/पद्धति, प्रश्नावली आदि पर समय-समय पर उठाए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने एक संचालन समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) की सिफारिश के अनुसार दिनांक 14.06.2024 के आदेश के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के लिए इस समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, जहां तक ​​आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति (एससीईएस) का सवाल है, आज तक एमओएसपीआई  में ऐसी कोई समिति मौजूद नहीं है। कंपोजिशन और टर्म ऑफ रेफरेंस सहित एनएसएस के लिए संचालन समिति का विवरण एनेक्शचर में दिए गए विवरण में दिया गया है।

संरचना और टर्म ऑफ रेफरेंस सहित विवरण इस प्रकार हैं:

  • संचालन समिति का संरचना-
  1.  

प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर, अध्यक्ष (एनएससी)

अध्यक्ष

  1.  

प्रो. बिमल कुमार रॉय, पूर्व प्रोफेसर, आईएसआई कोलकाता

सदस्य

  1.  

डॉ. तथागत बंदोपाध्याय, पूर्व प्रोफेसर, आईआईएम अहमदाबाद

सदस्य

  1.  

डॉ. टी. वी. रामनाथन, सांख्यिकी विभाग, एस. पी. पुणे विश्वविद्यालय

सदस्य

  1.  

प्रो. सोनलदे देसाई, प्रोफेसर, एनसीएईआर, नई दिल्ली

सदस्य

  1.  

डॉ. बिश्वनाथ गोलदार, पूर्व प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (आईईजी), नई दिल्ली

सदस्य

  1.  

डॉ. मौसमी बोस, पूर्व प्रोफेसर, आईएसआई कोलकाता

सदस्य

  1.  

प्रो. एस. चन्द्रशेखर, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (आईजीआईडीआर), मुंबई

सदस्य

  1.  

मुख्य आर्थिक सलाहकार, डीईए या उसके प्रतिनिधि

सदस्य

  1.  

[एमएस। अनुराधा गुरु, आर्थिक सलाहकार]

सदस्य

  1.  

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि

सदस्य

  1.  

महानिदेशक (एनएसएस)

सदस्य

  1.  

महानिदेशक (सांख्यिकी)

सदस्य

  1.  

एडीजी

सदस्य

  1.  

एडीजी

सदस्य

  1.  

निदेशक

सदस्य

  1.  

निदेशक

सदस्य

 

डीडीजी

गैर-सदस्य सचिव

 

(नोट 1. उपरोक्त क्रम संख्या 2 से 7 तक के सदस्यों को आज की तारीख में गैर-आधिकारिक सदस्य माना जा सकता है।

नोट 2. यह आगे स्पष्ट किया गया है कि, जहां सदस्यता उपरोक्त पैरा Α में पदनाम-आधारित नहीं है, संचालन समिति के ऐसे सदस्यों को उनके नाम से नामांकित माना जाएगा। क्रमांक 12 से 17 तक के सदस्य उनके पदनाम के अनुसार नामांकित माने जायेंगे। इसके अलावा, क्रम संख्या 9, 10 और 11 के सदस्यों को उनके पदनाम के अनुसार नामांकित माना जाएगा या उनके संबंधित कार्यालयों से प्रतिनिधित्व किया जाएगा।)

ख. संचालन समिति का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा। संचालन समिति निम्नलिखित टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) में निर्दिष्ट मामलों पर एनएससी को सिफारिशें करेगी।

  1. मौजूदा ढांचे की समीक्षा करना और संचालन समिति के समक्ष लाए गए सभी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों से संबंधित विषय परिणाम/पद्धति प्रश्नावली, नमूना फ्रेम, नमूना डिजाइन, अवधारणाओं और परिभाषाओं, सर्वेक्षण उपकरणों आदि पर समय-समय पर उठाए गए मुद्दों का समाधान करना।
  2. संचालन समिति के समक्ष लाए गए एमओएसपीआई या बाहरी संस्थाओं द्वारा सभी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों से संबंधित विषय-पद्धति आदि पर समय-समय पर उठाए गए मुद्दों या किसी अन्य मामले की जांच करना।
  3. सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग डिज़ाइन, सर्वेक्षण उपकरण आदि सहित सर्वेक्षण पद्धति की समीक्षा करना और सलाह देना और सर्वेक्षणों की सारणीबद्ध योजना को अंतिम रूप देना।
  4. जारी करने के लिए सर्वेक्षण परिणामों/रिपोर्टों को अंतिम रूप देना और अनुमोदन करना।
  5. समय-समय पर डेटा संग्रह के लिए कार्यक्रम/प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पहले, यदि आवश्यक हो तो पायलट सर्वेक्षण/पूर्व-परीक्षण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।
  6. सर्वेक्षण/सांख्यिकी से संबंधित प्रशासनिक आंकड़ों के अध्ययन और उपलब्धता की खोज के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।
  7. सर्वेक्षण/आंकड़ों के संबंध में डेटा गैप/अतिरिक्त डेटा आवश्यकताओं, यदि कोई हो, के अध्ययन/पहचान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना और सुधार के लिए उचित रणनीति का सुझाव देना।
  8. सर्वेक्षणों के संचालन के लिए केंद्र और राज्य (जहाँ भी राज्य की भागीदारी है) स्तर की एजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
  9. समय-समय पर संचालन समिति को भेजे गए सर्वेक्षणों/सर्वेक्षण परिणामों से संबंधित या प्रासंगिक किसी भी अन्य मामले पर विचार-विमर्श करना।

. यदि आवश्यक हो तो संचालन समिति के पास उपरोक्त उद्देश्यों के लिए कार्य समूह गठित करने का प्रावधान होगा। इस प्रकार गठित कार्य समूह सीधे संचालन समिति को रिपोर्ट करेंगे।

घ. एनएसएसओ का सर्वेक्षण समन्वय प्रभाग (एससीडी) सक्षम प्राधिकारी की उचित मंजूरी लेने के बाद ऐसे कार्य समूह (समूहों) के गठन के लिए अलग-अलग आदेश जारी करेगा और ऐसे कार्य समूह (समूहों) को सभी अपेक्षित सचिवीय सहायता प्रदान करेगा। प्रशासनिक एवं वित्तीय उद्देश्य।

यह जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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