सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय

डेटा गोपनीयता

Posted On: 24 JUL 2024 2:44PM by PIB Delhi

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का7) संसद द्वारा 7 जनवरी, 2009 को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में कतिपय मामलों में सूचना के प्रकटीकरण और उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि अलग-अलग व्यक्तियों से एकत्र की गई सूचना को गोपनीय रखा जाएगा और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। यदि व्यक्तिगत जानकारी को प्रकाशित/प्रकट करने की आवश्यकता है, तो यह व्यक्ति की पहचान के विवरण को छुपाने के बाद ही किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और सुलभता नीति (एनडीएसएपी) 2012 के अनुरूप सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2019 को सांख्यिकीय डेटा प्रसार पर दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया। यह एनडीएसएपी 2012 में निर्धारित समग्र ढांचे के भीतर डेटा को साझा करने योग्य और गैर-साझा करने योग्य के रूप में वर्गीकरण, प्रसार और मूल्य निर्धारण आदि के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।

संख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा को साझा करने योग्य और गैर-साझा करने योग्य में वर्गीकृत किया गया है; जिसमें ऐसी सूचना वाले आंकड़े, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को जोखिम में डाल सकते हैं और/अथवा व्यक्तिगत मुखबिरों/प्रतिष्ठानों के पहचान विवरण वाले आंकडे़ साझा नहीं किए जाते हैं। कोई भी डेटा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत मुखबिर की पहचान प्रकट करने का प्रयास करता है, साझा नहीं किया जाता है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 को 11 अगस्त, 2023 को अधिनियमित किया गया है, जो डेटा विश्वासी पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने, उन्हें जवाबदेह ठहराने, डेटा प्रिंसिपलों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करने के लिए दायित्व डालता है। डीपीडीपी अधिनियम एक ढांचे के रूप में कार्य करता है और व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग के संबंध में प्रमुख सिद्धांत निर्धारित करता है। डीपीडीपी अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार, अनुसंधान, अभिलेखन या सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए आवश्यक व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को डीपीडीपी अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है, बशर्ते कि इस तरह की प्रोसेसिंग इसके तहत निर्धारित रूप और प्रणाली से की गई हो।

यह जानकारी आज लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक लिखित उत्तर में दी।

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