भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

सीसीआई ने प्लैटिनम पोपी द्वारा बेरह्यांडा और बेरह्यांडा मिडको के साधारण शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी

Posted On: 18 JUL 2024 8:02PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्लैटिनम पोपी सी 2024 आरएससी लिमिटेड (प्लेटिनम पोपी) द्वारा अन्‍य बातों के साथ साथ बेरह्यांडा लिमिटेड (बेरह्यांडा) और बेरह्यांडा मिडको लिमिटेड (बेरह्यांडा मिडको) के साधारण शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है।

प्रस्तावित संयोजन में प्लैटिनम पोपी द्वारा बेरह्यांडा और बेरह्यांडा मिडको में साधारण शेयरों का अधिग्रहण और शेयरधारक ऋण का विस्तार शामिल है, जिसके अनुसार, प्लैटिनम पोपी सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (सुवेन) में अप्रत्यक्ष गैर-मतदान आर्थिक हित सुरक्षित करेगी, क्योंकि बेरह्यांडा के पास वर्तमान में सुवेन में 50.1 प्रतिशत शेयरधारिता है।

प्लेटिनम पोपी अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में शामिल एक सीमित दायरे वाली कंपनी है। इसकी स्थापना पूरी तरह से बेरह्यांडा और बेरह्यांडा मिडको में निवेश करने के उद्देश्य से की गई है। अबू धाबी इन्‍वेस्‍टमेंट अथॉरिटी (एडीआईए) प्लेटिनम पोपी की अंतिम लाभार्थी है। एडीआईए एक सार्वजनिक संस्था है जिसकी स्‍थापना अबू धाबी अमीरात की सरकार ने एक स्वतंत्र निवेश संस्था के रूप में की है। एडीआईए दो दर्जन से अधिक परिसंपत्ति वर्गों और उप-श्रेणियों में वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करती है, जिनमें विकसित इक्विटी, उभरती बाजार इक्विटी, स्मॉल कैप इक्विटी, सरकारी बॉन्ड, ऋण, निश्चित आय, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट इक्विटी, नकदी और विकल्प शामिल हैं। भारत में, एडीआईए ने विभिन्‍न क्षेत्रों में निवेश किया है और इससे पहले विभिन्न क्षेत्रों जैसे रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाओं, बीमा, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल्स में निवेश कर चुकी है।

बेरह्यांडा और बेरह्यांडा मिडको पूरी तरह से एडवेंट इंटरनेशनल, एल.पी. द्वारा प्रबंधित निधियों के स्वामित्व में हैं। दोनों संस्थाएं निवेश होल्डिंग कंपनियां हैं

सुवेन भारत में निगमित एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध है। सुवेन को 2018 में निगमित किया गया था और यह भारत में सक्रिय दवा सामग्री और मध्यवर्ती पदार्थों के निर्माण और बिक्री तथा भारत में मध्यवर्ती पदार्थों के लिए अनुबंध विकास और विनिर्माण के प्रावधान में संलग्‍न है।

इस संबंध में, सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र ही आएगा।

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