वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एड-हॉक इनपुट आउटपुट मानदंड निर्धारण के लिए सिस्टम-संचालित नियम आधारित फेसलेस ऑटोमेशन को लागू किया

Posted On: 20 JUN 2024 7:41PM by PIB Bhopal

विदेशी व्यापार प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और उन्हें कारगर बनाने के लिए चल रहे प्रयासों के अनुरूप, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने निर्णय लिया है कि तदर्थ इनपुट आउटपुट मानदंड एक नियम-आधारित, प्रणाली-संचालित प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी में सुधार करना है, जबकि डीजीएफटी और संबंधित निर्यातकों दोनों के लिए समय और प्रयास को कम करना है। ये परिवर्तन एक सुविधाजनक व्यवस्था की ओर एक व्यापक नीति बदलाव के साथ संरेखित हैं जो तकनीकी इंटरफेस और सहयोगी सिद्धांतों को अपनाता है।

अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत तदर्थ मानदंड स्थापित करने और नए मानक इनपुट-आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) को अधिसूचित करने की प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित और स्वचालित करने के लिए, डीजीएफटी ने पहले सार्वजनिक सूचना संख्या 51/2023 दिनांक 14.03.2024 के माध्यम से एक संशोधन की घोषणा की थी, जिसमें प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के पैरा 4.14 और 4.06 में संशोधन किया गया था। इन संशोधनों का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी और व्यापार सुविधा को बढ़ाना है।

इसके अलावा, डीजीएफटी अन्य विदेश व्यापार नीति प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों के लिए भी इसी प्रकार की स्वचालन पहल को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है, तथा व्यापार सुविधा में आधुनिकीकरण और दक्षता बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर बल दे रहा है।

उल्लेखनीय है कि डीजीएफटी विदेश व्यापार नीति की अग्रिम प्राधिकरण योजना का संचालन करता है, जो निर्यात उत्पादन के लिए इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें इनपुट की पुनःपूर्ति या शुल्क छूट शामिल है। इनपुट की पात्रता इनपुट-आउटपुट मानदंडों के आधार पर क्षेत्र-विशिष्ट मानदंड समितियों द्वारा निर्धारित की जाती है।

अप्रैल 2023 में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा के बाद से, डीजीएफटी एफटीपी ढांचे के तहत स्वचालित, नियम-आधारित प्रक्रियाओं का विस्तार करने के लिए अपने सिस्टम में सक्रिय रूप से सुधार कर रहा है। इन सुधारों में जारी करने के बाद की ऑडिट क्षमताएं और जोखिम शमन कार्य शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से, आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) जारी करना और उसमें संशोधन करना, स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट जारी करना, आरसीएमसी का नवीनीकरण और अग्रिम प्राधिकरणों का जारी करना, पुनर्वैधीकरण, विस्तार और अमान्य करना, साथ ही ईपीसीजी योजना के तहत स्थापना के लिए प्रमाणन सहित कई प्रक्रियाएं पहले से ही नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से संचालित की जा रही हैं।

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एमजी/एआर/आरपी/वीएस

 


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