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केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने आज, 5 जून 2024 से पीएफएमएस के माध्यम से सीधे निर्यातकों के बैंक खातों में शुल्क वापसी की राशि का इलेक्ट्रॉनिक वितरण शुरू किया

Posted On: 05 JUN 2024 5:52PM by PIB Delhi

व्यापार को सुविधाजनक बनाने के प्रयास के तहत, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) आज, 5 जून, 2024 से पारदर्शी एवं कुशल तरीके से सीधे निर्यातक के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुल्क वापसी की राशि का भुगतान करेगा।

निर्यातकों के खातों में शुल्क वापसी की राशि का भुगतान सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से स्वचालित रूप से किया जाएगा। यह कागज रहित सीमा शुल्क और उन्नत व्यापार सुविधा की दिशा में सीबीआईसी की ओर से की गई एक और पहल है।

इस नई सुविधा से वापसी वितरण तंत्र में मानव द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप को समाप्त करके वापसी की राशि के भुगतान में लगने वाले समय में कमी लाने और पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 के तहत शुल्क वापसी का प्रावधान किसी भी आयातित सामग्री या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर लगने वाले सीमा शुल्क में छूट प्रदान करता है। शुल्क वापसी के दावों की प्रक्रिया सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली (सीएएस) के माध्यम से पूरी की जाती है, दावों को एक स्क्रॉल में गिना जाता है, कम्प्यूटरीकृत सीमा शुल्क वापसी अंतरण (सीसीडीए) को मुद्रित किया जाता है और फिर उसे निर्यातकों के खाते में शुल्क वापसी की राशि के भुगतान हेतु समेकित राशि के एकल चेक के साथ अधिकृत बैंक शाखा को भेजा जाता है। इससे शुल्क वापसी के वितरण में देरी होती है।

व्यापार संबंधी सुविधा के माध्यम से व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के भारत के प्रयासों में सीबीआईसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा है और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार सुविधा समझौते (टीएफए) को पूरी तरह से लागू करने के बाद, सीबीआईसी का लक्ष्य अब टीएफए के अतिरिक्त दृष्टिकोण को अपनाते हुए अगली पीढ़ी के व्यापार की सुविधा से जुड़े सुधारों को शुरू करना है।

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