संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने विद्यमान दूरसंचार सेवाओं को बढ़ाने तथा सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी आरंभ की, इस आशय के लिए आज ही आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया
Posted On:
08 MAR 2024 6:47PM by PIB Delhi
दूरसंचार विभाग ( डीओटी ) ने विद्यमान दूरसंचार सेवाओं को बढ़ाने तथा सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी आरंभ की है। दूरसंचार विभाग ने इस आशय के लिए आज ही ( 08.03.2024 ) आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस ( एनआईए ) जारी किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सभी नागरिकों को किफायती, अत्याधुनिक दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
स्पेक्ट्रम की नीलामी की मुख्य विशेषताएं :
- जिस स्पेक्ट्रम की नीलामी की जा रही है : 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में सभी उपलब्ध स्पेक्ट्रम नीलामी का हिस्सा हैं।
• नीलामी की प्रक्रिया : नीलामी एक समकालिक मल्टीपल राउंड एसेंडिंग (एसएमआरए) ई-नीलामी होगी।
• आरक्षित मूल्य : नीलामी के लिए रखे गए 10523.15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का संचयी आरक्षित मूल्य 96317.65 करोड़ रुपये है।
• स्पेक्ट्रम की अवधि : स्पेक्ट्रम बीस (20) वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किया जाएगा।
• भुगतान : सफल बोलीदाताओं को एनपीवी को 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर पर सुरक्षित रखते हुए 20 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी।
• स्पेक्ट्रम का सरेंडर : इस नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम को न्यूनतम दस वर्षों की अवधि के बाद सरेंडर किया जा सकता है।
• स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क : इस नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) नहीं होगा।
• बैंक गारंटी : सफल बोलीदाता को वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) और प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
स्पेक्ट्रम नीलामी के अन्य विवरण, अन्य बातों के साथ-साथ, आरक्षित मूल्य, पूर्व-योग्यता शर्तें, बयाना राशि जमा (ईएमडी), नीलामी नियम आदि और उपरोक्त अन्य नियम और शर्तें एनआईए में निर्दिष्ट हैं जिन्हें डीओटी वेबसाइट पर देखा जा सकता है : https://dot.gov.in/spectrum
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एमजी/एआर/एसकेजे/डीके
(Release ID: 2012872)
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