कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निरीक्षण तंत्र के कामकाज की समीक्षा
Posted On:
22 FEB 2024 4:13PM by PIB Delhi
सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कर्मचारियों और सरकार का योगदान बिना किसी देरी के राष्ट्रीय पेंशन योजना में जमा किया जाए, मंत्रालय और विभाग के वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में प्रत्येक मंत्रालय और विभाग के लिए 2019 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निगरानी तंत्र की स्थापना की है।
सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम 2021 को भी अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) निगरानी तंत्र और सीसीएस (एनपीएस) नियम 2021 के संचालन की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक श्री वी. श्रीनिवास, सचिव (पेंशन) की अध्यक्षता में 21.02.2024 को दोपहर 3.00 बजे आयोजित की गई थी। इसमें वित्तीय सलाहकार और सभी मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों भी शामिल थे।
पूरा विचार-विमर्श उनके मंत्रालय में एनपीएस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मंत्रालयों/विभागों में निगरानी तंत्र के संचालन की स्थिति पर केंद्रित था। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रगति की समीक्षा के लिए निरीक्षण तंत्र समिति को 3 महीने में एक बार बैठक करनी होती है।
निरीक्षण तंत्र द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि एनपीएस में मासिक योगदान समय पर भेजा जाए और एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण भी समय पर हो। मंत्रालयों/विभागों को निर्धारित प्रारूप में एनपीएस के कार्यान्वयन की स्थिति पर छह मासिक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। मंत्रालयों/विभागों को विकल्प फॉर्म और परिवार विवरण लेने के लिए पीआरएएन का समय पर जनरेशन, मासिक योगदान का ट्रांसफर और सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। यह उम्मीद की जाती है कि निरीक्षण तंत्र द्वारा एनपीएस के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा के परिणामस्वरूप नई नियुक्तियों के पीआरएएन का समय पर जनरेशन हो। साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों और सरकार का योगदान एनपीएस में बिना किसी देरी के जमा किया जाएगा और सभी खातों में नामांकन और संपर्क विवरण होंगे।
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एमजी/एआर/पीके/डीए
(Release ID: 2008100)
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