सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

इलेक्ट्रिक वाहन

Posted On: 08 FEB 2024 4:03PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सीएनजी, जैव-सीएनजी, एलएनजी, ईवी, जैव ईंधन आदि जैसे गैर-जीवाश्म ईंधन से चलने वाले मोटर वाहनों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए गैसोलीन, फ्लेक्स-ईंधन, बायोडीजल, बायो-सीएनजी, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के साथ इथेनॉल के मिश्रण, गैसोलीन, दोहरे ईंधन, हाइड्रोजन आदि के साथ मेथनॉल के मिश्रणों के संबंध में बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया गया है।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से उठाए जा रहे कदम निम्नलिखित हैं:-

(i) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 7 अगस्त, 2018 को जीएसआर 749 (ई) के माध्यम से बैटरी चालित वाहनों के लिए पंजीकरण चिन्ह को अधिसूचित किया है, जो परिवहन वाहनों के लिए हरे रंग की पृष्ठभूमि में पीले रंग में और अन्य सभी मामलों में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में होना चाहिए।

(ii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को जारी अधिसूचना एसओ 5333 (ई) के माध्यम से बैटरी चालित परिवहन लागतों और एथेनॉल व मेथनॉल ईंधन से चलने वाले परिवहन वाहनों को परमिट की जरूरतों से छूट दी है।

(iii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 2 अगस्त, 2021 को जारी अधिसूचना जीएसआर 525 (ई) के माध्यम से बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी या नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण चिन्ह प्रदान करने के शुल्क के भुगतान से छूट दी है।

(iv) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 18 अप्रैल, 2023 को जीएसआर 302 (ई) के माध्यम से बैटरी चालित वाहनों के लिए परमिट शुल्क का भुगतान किए बगैर अखिल भारतीय पर्यटक परमिट जारी करने की एक अधिसूचना जारी की।

(v) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रणाली या इलेक्ट्रिक किट के रेट्रो फिटमेंट के लिए 1 मार्च, 2019 को जीएसआर 167 (ई) को अधिसूचित किया है और उसका अनुपालक मानक एआईएस 123 के अनुरूप होगा।

(vi) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 17 जुलाई, 2019 को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने और साझा मोबिलिटी व सार्वजनिक परिवहन परिचालन में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है।

(vii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ने 12 अगस्त, 2020 को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बिना बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने की प्रवृति को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित तीन योजनाएं लागू की हैं

(i) भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया): सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से शुरुआत में 1 अप्रैल, 2019 से 5 साल की अवधि के लिए फेम इंडिया योजना के चरण-II को अधिसूचित किया है। इसके बाद इस परिव्यय को बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया गया।

(ii) ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: सरकार ने 15 सितंबर, 2021 को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से मोटर-वाहन क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को अनुमोदित कर दिया। इस योजना में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 18 फीसदी तक की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है।

(iii) उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, ‘राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम’: सरकार ने 12 मई, 2021 को देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ पीएलआई योजना को अनुमोदित किया। इस योजना के तहत देश में 50 गीगावाट प्रति घंटे क्षमता वाली प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। साथ ही, इस योजना में 5 गीगावाट प्रति घंटे की उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियां भी शामिल हैं। इन एसीसी का उपयोग बैटरियों में किया जाता है, जिसका उद्देश्य ईवी को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देना है।

आरसी (पंजीकरण प्रमाणपत्र) के वाहन केंद्रीकृत डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में पंजीकृत ईवी दोपहिया, चार पहिया, माल परिवहन वाहन और यात्री वाहनों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है: -

 

05-02-2024 तक भारत में श्रेणीवार पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन

क्रम संख्या

वाहन श्रेणी

कुल

1

दो पहिया (टी) वाहन

11,807

2

दो पहिया (एनटी) वाहन

18,49,813

3

दो पहिया (अमान्य सवारी गाड़ी) वाहन

117

4

तिपहिया (टी) वाहन

16,19,638

5

तिपहिया (एनटी) वाहन

1,538

6

मध्यम यात्री वाहन

772

7

मध्यम मोटर वाहन

31

8

मध्यम माल वाहन

31

9

हल्के यात्री वाहन

19,653

10

हल्के मोटर वाहन

1,40,008

11

चार पहिया (अमान्य सवारी गाड़ी)

67

12

हल्के माल वाहन

10,436

13

भारी यात्री वाहन

6,312

14

भारी मोटर वाहन

153

15

भारी माल वाहन

542

16

उपरोक्त के अलावा अन्य वाहन

7,626

 

कुल

36,68,544

 

यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।

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