विद्युत मंत्रालय
झारखंड में पकरी बरवाडीह कोयला-खनन परियोजना से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन
Posted On:
08 FEB 2024 2:40PM by PIB Delhi
केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने झारखंड में एनटीपीसी की पकरी बरवाडीह कोयला-खनन परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास व पुनर्स्थापन के बारे में जानकारी दी है।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 के प्रावधान पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि भूमि मालिकों और परियोजना से प्रभावित परिवारों (पीएएफ) पर लागू होने वाली सभी अधिसूचनाएं और लाभ के बारे में निर्णय आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि से पहले यानी 01.09.2015 से पहले लिया गया था।
कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास), अधिनियम, 1957 की धारा 14(2) के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के जरिए मुआवजे से संबंधित विवादों के निपटारे का प्रावधान है।
पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के संबंध में, झारखंड सरकार ने भूमि मालिकों और परियोजना से प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को दिए जाने वाले मुआवजे / लाभ के लिए एक संकल्प (संकल्प संख्या 116/आर दिनांक 27.02.2013) जारी किया है। इस संकल्प के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।
यह जानकारी केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आज 8 फरवरी, 2024 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।
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एमजी / एआर / आर /वाईबी
(Release ID: 2004031)