विद्युत मंत्रालय
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विद्युत (एलपीएस और संबंधित मामले) नियम- 2022 से डिस्कॉम का बकाया जून 2022 में 1.4 लाख करोड़ रुपये से कम होकर जनवरी 2024 में 50,000 करोड़ रुपए रह गया: केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

Posted On: 08 FEB 2024 2:41PM by PIB Delhi

केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने विद्युत (एलपीएस और संबंधित मामले) नियम- 2022 के कार्यान्वयन के प्रभाव के बारे में जानकारी दी है।

डिस्कॉम के वित्तीय संकट का एक प्रमुख इंडिकेटर जनरेशन कंपनियों (जेनको) पर बिजली खरीद का बढ़ता बकाया है। विद्युत (एलपीएस और संबंधित मामले) नियम, 2022 के कार्यान्वयन के साथ, बचे बकाए की वसूली में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। 3 जून 2022 तक राज्यों का कुल बकाया 1,39,947 करोड़ रुपये था जो 31जनवरी 2024 तक अठारह (18) मासिक किश्तों के समय पर भुगतान के बाद 49,452 करोड़ तक आ गया है। नियम के तहत ओपन एक्सेस के रेगुलेशन से बचने के लिए वितरण कंपनियां भी समय पर अपने वर्तमान बकाया का भुगतान कर रही हैं।

इस नियम ने न केवल यह सुनिश्चित किया है कि बकाया समाप्त हो, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ है कि वर्तमान बकाया का भुगतान समय पर किया जाए। यह देखा जा सकता है कि इस नियम ने डिस्कॉम में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे उपभोक्ताओं को 24x7 बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक क्षेत्र में निवेश की सुविधा मिलेगी।

भारत सरकार वित्तीय रूप से सुरक्षित, व्यवहार्य और टिकाऊ बिजली क्षेत्र (विशेष रूप से वितरण में) के उद्देश्य से विभिन्न प्रदर्शन से जुड़ी और परिणाम उन्मुख योजनाएं लागू कर रही है। इन पहलों को डिस्कॉम और राज्य सरकारों में वांछित वित्तीय अनुशासन लाने के लिए वित्तीय और परिचालन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उठाए गए कदमों का विवरण इस प्रकार है:

(i) राज्य सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाना।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि टैरिफ अपडेटेड रहें।

(iii) समय पर ऊर्जा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सुनिश्चित करना।

(iv) यह सुनिश्चित करना कि जेनको को समय पर भुगतान किया जाए।

(v) संशोधित मानदंड स्थापित करते हुए प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार का कोई भी डिस्कॉम या जेनको पीएफसी/आरईसी से ऋण प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा यदि डिस्कॉम घाटे में है, जब तक कि डिस्कॉम, राज्य सरकार की मंजूरी के साथ काम नहीं करता है। घाटे में कमी के लिए एक योजना बनाएं और उसे केंद्र सरकार के पास दाखिल करें, और उस नुकसान में कमी का रास्ता अपनाएं।

(vi) यदि डिस्कॉम घाटे में कमी के उपाय लागू करता है तो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)का 0.5% अतिरिक्त उधार लेने का प्रोत्साहन देना।

(vii) डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और सौभाग्य योजनाओं के तहत कुल 1.85 लाख करोड़ के कार्य सौंपे गए और 2,927 नए सब-स्टेशन जोड़े गए, 3,965 मौजूदा सब-स्टेशनों का अपग्रेडेशन किया गया है, 6,92,200 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए, फीडर 1,13,938 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) का सेपरेशन किया गया है और 8.35 लाख सीकेएम एचटी और एलटी लाइनें जोड़ी/बदली गई हैं, उच्च हानि वाले क्षेत्रों में कवर तार प्रदान किए गए, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन, भूमिगत केबलिंग, एरियल बंच्ड केबल आदि जैसे कार्य किए गए।

(viii) इसके अलावा, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की है। इस योजना का खर्च रु. 3,03,758 करोड़ है और सकल बजटीय सहायता 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये की है। अब तक बुनियादी ढांचे के काम में 1.22 लाख करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्य के लिए 1.30 लाख करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। स्वीकृत बुनियादी ढांचे के कार्यों में मुख्य रूप से 15.32 लाख सर्किट किलोमीटर नई/उन्नत की जाने वाली एचटी और एलटी लाइनें, 4.78 लाख नए/उन्नत किए जाने वाले वितरण ट्रांसफार्मर, 1,110 नए/उन्नत किए जाने वाले सबस्टेशन आदि शामिल हैं। इन कार्यों का कार्यान्वयन अंततः वित्तीय सुधार में योगदान देगा। डिस्कॉम की व्यवहार्यता जिससे अंतिम उपभोक्ता को लाभ होगा।

(ix) यह प्रावधान भी किया गया है कि घाटे में चल रही डिस्कॉम भारत सरकार की किसी भी विद्युत क्षेत्र योजना के तहत धन नहीं निकाल पाएंगी, जब तक कि वे घाटे में कमी के लिए उपाय नहीं करतीं।

यह जानकारी केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आज, 8 फरवरी, 2024 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।

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