गृह मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर में निवेश को प्रोत्साहन
Posted On:
07 FEB 2024 4:00PM by PIB Delhi
सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास हेतु निवेशकों को पूंजीगत निवेश करने के प्रति आकृष्ट करने के लिए 19/02/2021 को केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना अधिसूचित की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए इसे निम्नलिखित नीतियों/योजनाओं द्वारा अनुपूरित किया गया है:
i. जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30
ii. जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति, 2021-30
iii. जम्मू-कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति 2021-30
iv. जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीति, 2022
v. जम्मू-कश्मीर एकल खिड़की नियम, 2021
vi. टर्नओवर प्रोत्साहन योजना, 2021
vii. जम्मू-कश्मीर ऊन प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और हथकरघा नीति, 2020
viii. सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्तीय सहायता योजना, 2020
ix. कारीगरों और बुनकरों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना, 2020
x. जम्मू-कश्मीर में शिल्प क्षेत्र के विकास के लिए खारखंडार योजना, 2021
xi. हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग के कारीगरों/बुनकरों के लिए संशोधित शिक्षा योजना 2022
xii. निर्यात सब्सिडी योजना, 2021
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए उपरोक्त कदमों का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा:
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पर्यटन, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों तथा निर्माण, सड़क, बिजली आदि जैसे ढांचागत क्षेत्रों में निवेश से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
यह जानकारी गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/एआर/आरके
(Release ID: 2003534)