पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
क्रूज़ उद्योग की संभावनाएँ
प्रविष्टि तिथि:
02 FEB 2024 3:42PM by PIB Delhi
सरकार ने क्रूज़ उद्योग की तीव्र विकास के लिए उसे प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:
- बर्थिंग के लिए, कार्गो जहाज की तुलना में क्रूज जहाज को प्राथमिकता दी जाती है।
- तार्किक क्रूज टैरिफ लगाया गया है।
- पोर्ट शुल्क 0.085/जीआरटी डॉलर (निश्चित दर) की दर से वसूला जाता है और बर्थ पर पहले 12 घंटे के प्रवास के लिए 6 डॉलर का नाम मात्र यात्री कर लगाया जाता है।
- क्रूज़ जहाजों को उनकी कॉल की मात्रा के आधार पर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाती है।
- क्रूज जहाजों को आकर्षित करने के लिए निष्कासन शुल्क हटा दिया गया है।
- ई-वीज़ा और ऑन-अराइवल वीज़ा सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं।
- एकल ई-लैंडिंग कार्ड पेश किया गया है जो क्रूज यात्रा कार्यक्रम में सभी बंदरगाहों के लिए मान्य है।
- विदेशी क्रूज जहाजों के लिए कैबोटेज को माफ कर दिया गया है। यह छूट विदेशी क्रूज जहाज को अपने घरेलू यात्रा के दौरान भारतीय नागरिकों को एक भारतीय बंदरगाह से दूसरे भारतीय बंदरगाह तक ले जाने की अनुमति देती है।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विदेश जाने वाले जहाज को तटीय मार्ग में परिवर्तित होने पर सशर्त आईजीएसटी छूट को मंजूरी दे दी गई है, बशर्ते कि वह छह महीने के भीतर विदेश जाने वाले जहाज में परिवर्तित हो जाए।
- ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, अक्टूबर, 2023 के दौरान '2047 तक भारत में 50 मिलियन क्रूज़ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए यात्रा शुरू करें' और हितधारकों की भागीदारी के साथ 'क्रूज़ लाइनों के साथ गोलमेज सम्मेलन' पर सत्र आयोजित किए गए थे।
- न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, मोर्मुगाओ और विशाखापत्तनम में क्रूज़ टर्मिनलों का उन्नयन और आधुनिकीकरण पूरा हो चुका है।
सरकार द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है जिसका पालन सीमा शुल्क, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), आव्रजन और बंदरगाह स्वास्थ्य संगठन (पीएचओ) के कार्यालयों के कर्मियों द्वारा किया जाता है। एसओपी में राज्य सरकार की भूमिका की भी जानकारी दी गई है। क्रूज़ पोर्ट ऑपरेशन बहुआयामी है और इसलिए पूरी प्रक्रिया में कई पहलू शामिल हैं। एसओपी स्टीमर एजेंटों से अधिसूचना प्राप्त होने पर विभिन्न अधिकारियों की भूमिका को बताता है, जैसा कि नीचे बताया गया है:
- आप्रवासन:- अंतरराष्ट्रीय पैक्स/चालक दल और घरेलू पैक्स/चालक दल के लिए विशिष्ट प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताई गई है।
- सुरक्षा: - यह यात्रियों के चढ़ने और उतरने के समय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की भूमिका निर्दिष्ट करता है।
- सीमा शुल्क: - यह स्टीमर एजेंट से इलेक्ट्रॉनिक आगमन मैनिफ़ेस्ट प्राप्त होने पर कस्टम अधिकारियों द्वारा जहाज को अनुमति देने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है।
- स्वास्थ्य:-पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी निरीक्षण और जहाज को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित पाए जाने के बाद प्रतीक और स्वास्थ्य मंजूरी प्रदान करता है।
यह जानकारी केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/एआर/पीएस
(रिलीज़ आईडी: 2001958)
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