भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने गोल्डमैन सैक्स इंडिया एआईएफ स्कीम-1 और गोल्डमैन सैक्स इंडिया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एआईएफ स्कीम-2 के एपीआई होल्डिंग्स लिमिटेड के अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों की सदस्यता को मंजूरी दी
प्रविष्टि तिथि:
31 JAN 2024 10:30AM by PIB Delhi
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गोल्डमैन सैक्स इंडिया एआईएफ स्कीम-1 और गोल्डमैन सैक्स इंडिया अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एआईएफ स्कीम-2 के एपीआई होल्डिंग्स लिमिटेड के अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों की सदस्यता को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित लेनदेन में गोल्डमैन सैक्स इंडिया एआईएफ स्कीम-1 (अधिग्रहणकर्ता 1) और गोल्डमैन सैक्स इंडिया वैकल्पिक निवेश ट्रस्ट एआईएफ स्कीम-2 (अधिग्रहणकर्ता 2) (प्रस्तावित संयोजन) द्वारा एपीआई होल्डिंग्स लिमिटेड (लक्ष्य) के अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों की सदस्यता शामिल है।
अधिग्रहणकर्ता 1 और अधिग्रहणकर्ता 2 गोल्डमैन सैक्स इंडिया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई योजनाएं हैं, जो भारतीय ट्रस्ट कानून, 1882 के अंतर्गत एक निर्धारित ट्रस्ट के रूप में स्थापित की गई हैं। गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अधिग्रहणकर्ता 1 और अधिग्रहणकर्ता 2 का निवेश प्रबंधक है।
टारगेट एपीआई होल्डिंग्स समूह की सबसे शीर्ष कम्पनी है। टारगेट (इसके सहयोगियों सहित) भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में लगी हुई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फार्मास्युटिकल उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों और काउंटर (ओटीसी) उत्पादों की थोक बिक्री और वितरण, नैदानिक सेवाओं का प्रावधान, टेली-चिकित्सा परामर्श सेवाओं आदि का प्रावधान शामिल है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र जारी होगा।
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एमजी/एआर/केपी/एजे
(रिलीज़ आईडी: 2000756)
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