उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता हित सर्वोपरि है: सचिव, उपभोक्ता कार्य विभाग, भारत सरकार


उपभोक्ता कार्य विभाग और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण  "उपभोक्ता हितों की रक्षा के उद्देश्य से कंपनियों द्वारा ग्रीनवाशिंग की रोकथाम के लिए'' दिशानिर्देश तैयार कर रहा है

दिशानिर्देश उन सभी पर लागू होंगे जिनकी सेवा वस्तुओं या सेवाओं के विज्ञापन के लिए ली गई हैं

Posted On: 11 JAN 2024 5:22PM by PIB Delhi

उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त श्री रोहित कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में "ग्रीनवॉशिंग के विरुद्ध उपभोक्ताओं की सुरक्षा" के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री रोहित कुमार सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि है।

सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने विशेष रूप से पर्यावरणीय दावों के विज्ञापनों से संबंधित कुछ पहलुओं का समाधान करने में स्पष्टता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे कहा कि विभाग दृढ़ता से उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में विश्वास करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी सामान या सेवाओं के बारे में कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन किया जाए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो।

समिति की बैठक में समिति के सदस्यों के साथ प्रसारित किए गए मसौदा दिशानिर्देश पर चर्चा की गई। दिशानिर्देश "ग्रीनवॉशिंग" और "पर्यावरणीय दावों" को परिभाषित करते हैं। दिशानिर्देश सभी विज्ञापनों या सेवा प्रदाता, उत्पाद विक्रेता, विज्ञापनदाता, या एक विज्ञापन एजेंसी या समर्थनकर्ता पर लागू होंगे जिनकी सेवा ऐसे सामान या सेवाओं के विज्ञापन के लिए ली जाती है।

दिशानिर्देश विभिन्न प्रकटीकरण निर्धारित करते हैं जिन्हें हरित दावे करने वाली कंपनी द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। विभिन्न खुलासे इस प्रकार हैं:-

क.    सभी पर्यावरणीय दावे सटीक होने चाहिए और प्रासंगिक विज्ञापन या संचार में या क्यूआर कोड, या वेब लिंक सहित किसी भी ऐसी प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करके सभी भौतिक जानकारी का खुलासा करना चाहिए, जो प्रासंगिक जानकारी से जुड़ा होगा।

ख.    पर्यावरणीय दावों के संबंध में खुलासे करते समय, अनुसंधान के डेटा को केवल अनुकूल टिप्पणियों को उजागर करने और अन्य प्रतिकूल टिप्पणियों को अस्पष्ट करने के लिए नहीं चुना जाना चाहिए।

ग.    पर्यावरण संबंधी दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि क्या यह वस्तु, विनिर्माण प्रक्रिया, पैकेजिंग, वस्तु के उपयोग के तरीके या उसके निपटान; या सेवा या सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

घ.    सभी पर्यावरणीय दावे सत्यापन योग्य साक्ष्य द्वारा समर्थित होंगे।

च.    तुलनात्मक पर्यावरणीय दावे जो एक उत्पाद या सेवा की दूसरे उत्पाद या सेवा से तुलना करते हैं, उपभोक्ताओं को बताए गए सत्यापन योग्य और प्रासंगिक डेटा पर आधारित होने चाहिए।

छ.    विशिष्ट पर्यावरणीय दावों को उनकी प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए विश्वसनीय प्रमाणीकरण, विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य और स्वतंत्र तृतीय-पक्ष के सत्यापन द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिस पर ये दिशानिर्देश लागू होते हैं, वह ग्रीनवॉशिंग और 'हरित', 'पर्यावरण-अनुकूल', 'पर्यावरण-चेतना', 'ग्रह के लिए अच्छा', 'क्रूरता-मुक्त' जैसे अस्पष्ट शब्दों में संलग्न नहीं होगा। विभिन्न प्रकटीकरणों के बिना समान दावों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

मसौदा दिशानिर्देश में प्रावधान है कि आकांक्षात्मक या भविष्यवादी पर्यावरणीय दावों को विभिन्न खुलासों के साथ करने की आवश्यकता है। मसौदा दिशानिर्देश उद्योग को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उचित उदाहरणों के साथ पर्यावरणीय दावों के लिए मार्गदर्शन नोट भी प्रदान करते हैं।

यह भी स्पष्ट किया गया कि कंपनी द्वारा ग्रीनवॉशिंग के लिए भ्रामक विज्ञापन के लिए जुर्माना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा और दिशानिर्देश केवल हितधारकों को स्पष्टीकरण देने की प्रकृति में हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले  उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत शासित किया जाना जारी रहेगा।

समिति में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) दिल्ली और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) रांची, इकिगाई लॉ फर्म, निशित देसाई लॉ फर्म, विभिन्न स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों (वीसीओ), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की), एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एमएआईटी), मुंबई ग्राहक पंचायत, कंज्यूमर वॉयस, एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) इंडियन ब्यूटी एंड हाइजीन एसोसिएशन (आईबीएचए) के प्रतिनिधि सम्मिलित थे।

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