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सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ओ के तहत दिशानिर्देश जारी किए

Posted On: 28 DEC 2023 7:58PM by PIB Delhi

आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 194-ओ में प्रावधान है कि एक ई-कॉमर्स संचालक अपनी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से माल की बिक्री या सेवा के प्रावधान, या दोनों की कुल राशि के एक प्रतिशत की दर से आयकर काटेगा।

सीबीडीटी परिपत्र संख्या 20/2023 दिनांक 28.12.2023 के माध्यम से कठिनाइयों को दूर करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और बहु ई-कॉमर्स संचालक मॉडल फ्रेमवर्क में अधिनियम की धारा 194-ओ को प्रयुक्त करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान की गई है, जैसे डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी)। परिपत्र, उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार की स्थितियों का विवरण देता है और कई मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान करता है। विभिन्न पक्षों से प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद, सीबीडीटी परिपत्र में विभिन्न मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं।

उक्त परिपत्र www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।

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एमजी/एआर/आरपी/जेके


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