सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय
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एमपीएलएडी योजना के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया

Posted On: 20 DEC 2023 3:14PM by PIB Delhi

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) दिशानिर्देशों को समझने में आसान, अस्पष्टताओं से मुक्त, गतिशील और कार्यान्वयन में आसान; और एमपीएलएडी योजना को अधिक लचीला, कुशल और प्रभावी बनाने और समुदाय की बदलती विकास संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया है ।

मंत्रालय उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए निरंतर आधार पर संसद सदस्यों और अन्य हितधारकों से नए सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त करता है और उनकी पड़ता ल करता है, जिसमें एमपीएलएडीएस दिशानिर्देशों के प्रावधानों में संशोधन के सुझाव भी शामिल हैं।

वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया 01.04.2023 से लागू हुई। संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के तहत, संसद सदस्यों को नई परियोजनाओं की सिफारिश करने से पहले मंत्रालय द्वारा वास्तविक निधि जारी किए जाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उन्हें कुछ शर्तों के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वार्षिक आहरण सीमा आवंटित की जाएगी। निधि प्रवाह की पूरी प्रक्रिया एक आईटी प्लेटफॉर्म पर संचालित होती है जो संसद सदस्यों, केंद्र और राज्य की एजेंसियों, जिला अधिकारियों आदि सहित सभी हितधारकों को वास्तविक समय के आधार पर निधियों और कार्यों की स्थिति की निगरानी करने का अवसर देता है, जो एमपीएलएडीएस के तहत परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाता है और सिस्टम में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही भी लाता है।

यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/एआर/आरपी/आरके/ओपी


(Release ID: 1988793)
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