पंचायती राज मंत्रालय
सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण
प्रविष्टि तिथि:
19 DEC 2023 4:27PM by PIB Delhi
पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) गांव के संपत्ति मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड (आरओआर) प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बसावट (आबादी) भूमि का सीमांकन करना है। यह भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस योजना में विभिन्न पहलुओं, जैसे, संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा और बैंक ऋण को सक्षम करना; संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना और ग्राम स्तर पर व्यापक योजना बनाना को सम्मिलित किया गया है। यह सच्चे अर्थों में ग्राम स्वराज हासिल करने और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहला कदम है। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में स्वामित्व संपत्ति कार्ड के उपयोग की वकालत की है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत "अधिकारों के रिकॉर्ड" की बैंक क्षमता पर चर्चा का विवरण नीचे दिया गया है:
स्वामित्व योजना के अंतर्गत "अधिकारों का रिकॉर्ड" की बैंक क्षमता पर चर्चा का विवरण निम्नलिखित है-
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पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने कई मापदंडों (अगस्त 2022) को सम्मिलित करके मजबूत संपत्ति कार्ड प्रारूप तैयार करने के लिए डीएफएस और बैंकों की सिफारिशों के आदेश पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया।
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एसएलबीसी/यूटीएलबीसी, डीएफएस और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के राज्य राजस्व/पंचायती राज विभागों के साथ (अगस्त 2023) में बैठकें आयोजित की गईं ।
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वित्त मंत्री ने पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) को सूचित किया कि एसएलबीसी/यूटीएलबीसी को तिमाही बैठकों (सितंबर 2023) में संपत्ति कार्ड पर बैंक ऋण के मामले को उठाने का परामर्श दिया है।
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विभिन्न हितधारकों, जैसे एसएलबीसी/यूटीएलबीसी, राष्ट्रीयकृत बैंक, पंजीकरण विभाग, भूमि रिकॉर्ड विभाग, राजस्व विभाग को एक आम मंच पर लाना; अगस्त 2023 में लखनऊ में बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (बीआईआरडी) के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा एक गोलमेज चर्चा आयोजित की गई थी।
मंत्रालय 01.04.2022 से 31.03.2026 तक संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। यह गैर-भाग-IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थानों सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) तक फैला हुआ है, जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं। संशोधित योजना का ध्यान पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को स्थानीय स्वशासन और आर्थिक विकास के जीवंत केंद्रों के रूप में फिर से कल्पना करने पर है, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण पर। यह सभी स्तरों पर 'संपूर्ण सरकार' की परिकल्पना के साथ केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के विभागों के ठोस और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से 9 विषयगत दृष्टिकोण अपनाता है। 9 विषयों में गरीबी मुक्त, स्वस्थ, बच्चों के अनुकूल, पर्याप्त पानी, स्वच्छ और हरा, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित, सुशासन और महिला अनुकूल गांव शामिल हैं। ये विषय आपस में जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से संबंधित हैं। एलएसडीजी का एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया गया है क्योंकि वे आसानी से पंचायतों और समुदाय से जुड़ते हैं, जिससे समग्र विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीजी हासिल करने के लिए पंचायतों को दृष्टि प्रदान करने में मदद मिलती है। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को स्थानीय बनाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास को मजबूत करने के लिए नोडल मंत्रालयों के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाएं और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एजेंसियों के साथ परामर्श बैठक सहित कई पहल की हैं। जमीनी स्तर पर एलएसडीजी को आगे बढ़ाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के साथ लगातार काम कर रहा है।
केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/एआर/आरपी/एमकेएस
(रिलीज़ आईडी: 1988305)
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