सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
वृद्धाश्रम
Posted On:
12 DEC 2023 4:26PM by PIB Delhi
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) लागू कर रहा है, जो अटल वायो अभ्युदय योजना (एवीवाइएवाई) की योजना का एक घटक है, जिसके तहत गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों आदि को निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह (वृद्धाश्रम), सतत देखभाल गृह आदि को संचालन और रखरखाव के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्तमान में देश भर में आईपीएसआरसी के तहत सहायता प्राप्त 603 वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रम) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण इस प्रकार है-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
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वृद्धाश्रमों की संख्या
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आंध्र प्रदेश
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68
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अरुणाचल प्रदेश
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2
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आसाम
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35
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बिहार
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9
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छतीसगढ़
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3
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दिल्ली
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3
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गोवा
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2
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गुजरात
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10
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हरियाणा
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13
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हिमाचल प्रदेश
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2
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जम्मू और कश्मीर
|
13
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झारखंड
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4
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कर्नाटक
|
39
|
केरल
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5
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मध्य प्रदेश
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33
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महाराष्ट्र
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49
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मणिपुर
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38
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मेघालय
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2
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मिजोरम
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4
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नागालैंड
|
5
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ओडिशा
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80
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पुडुचेरी
|
2
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पंजाब
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1
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राजस्थान
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26
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तमिलनाडु
|
66
|
तेलंगाना
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19
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त्रिपुरा
|
2
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उत्तर प्रदेश
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39
|
उत्तराखंड
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2
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पश्चिम बंगाल
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27
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कुल योग
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603
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पिछले तीन वर्षों के दौरान आईपीएसआरसी के तहत गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को जारी सहायता अनुदान का विवरण इस प्रकार है:-
वर्ष
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2020-21
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2021-22
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2022-23
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फंड जारी किया गया (लाख में )
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12258.27
|
9319.90
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7231.38
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कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए व्यापक रूपरेखा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में प्रदान की गई है। अधिनियम की अनुसूची VII उन गतिविधियों को इंगित किया गया है जिन्हें कंपनियों के द्वारा सीएसआर के रूप में किया किया जा सकता है। अधिनियम की अनुसूची VII के आइटम नंबर (iii) में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम (वरिष्ठ नागरिक घर), डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना शामिल है।
अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, निर्णय लेने, निष्पादित करने और निगरानी करने का अधिकार है। सरकार कंपनियों को किसी विशेष गतिविधि में खर्च करने के लिए कोई विशेष निर्देश जारी नहीं करती है।
एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा दायर सीएसआर से संबंधित सभी डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, पिछले 3 वर्षों के लिए वरिष्ठ नागरिक कल्याण गतिविधि (वृद्धाश्रम गतिविधि सहित) पर सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है: -
विकास क्षेत्र
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2019-20
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2020-21
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2021-22
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वरिष्ठ नागरिक कल्याण
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52.33
|
56.47
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76.23
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(31.3.2023 तक का डेटा। स्रोत: कॉर्पोरेट डेटा प्रबंधन सेल)
नोट: कंपनियों को 2022-23 के लिए सीएसआर विवरण 31.3.2024 को या उससे पहले दाखिल करना आवश्यक है।
यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री किमी. प्रतिमा भौमिक ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा।
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एमजी/एआर/आरपी/पीएस
(Release ID: 1985571)