सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
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अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना

प्रविष्टि तिथि: 06 DEC 2023 5:46PM by PIB Delhi

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) जिसे अब अनुसूचित जाति विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) के रूप में जाना जाता है, के तहत निर्धारित राशि, खर्च, अव्ययित और व्यपगत राशि नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष

डीएपीएससी (तत्कालीन एडब्ल्यूएससी/एससीएसपी) को आवंटित राशि

राशि खर्च

 

अव्ययित एवं व्यपगत राशि

बी.ई.

आर.ई.

2018-19

56618.50

62473.61

52655.37

9818.24

2019-20

81340.74

72936.29

61894.03

11042.26

2020-21

83256.62

82707.51

62785.16

19922.35

2021-22

126339.45

139951.67

123009.63

16942.04

2022-23

142342.36

152604.29

138642.75

13961.54

*[यह आंकड़ा ई-उत्थान पोर्टल से लिया गया है]

प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) में अतिरिक्त के रूप में नोडल मंत्रालय यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2020-21 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसे वर्ष 2017 से नीति आयोग द्वारा डिजाइन किए गए समग्र ढांचे में अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी)/अनुसूचित जाति विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) के आधार पर निगरानी का काम सौंपा गया है, ने प्रस्ताव किया है कि वर्ष 2020-21 में कुछ मंत्रालयों/विभागों द्वारा 950 करोड़ रुपये तक की अव्ययित धनराशि को एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में नोडल मंत्रालय को पुनः आवंटित किया जा सकता है और तदनुसार व्यय विभाग (डीओई) से अनुरोध किया कि वह अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए 950 करोड़ रुपये के प्रायोगिक परियोजना के लिए अपनी "सैद्धांतिक स्वीकृति" दे। डीओई ने इसके लिए अपनी "सैद्धांतिक स्वीकृति" दे दी। डीओई बाद में प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) में अतिरिक्त के रूप में नोडल मंत्रालय यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को 950 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि आवंटित करने पर सहमत हुआ।

यह जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/एआर/एके/एचबी


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