सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के दिव्यांगजनों आयुक्तों की 18वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का 29-30 नवंबर, 2023 को आयोजन


बैठक के दौरान दिव्यागजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगजनों के अधिकारों के कार्यान्वयन और अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नई रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी

Posted On: 28 NOV 2023 5:18PM by PIB Delhi

मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन 29-30 नवंबर 2023 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल केंद्र (डीएआईसी), नई दिल्ली, में दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की स्थिति पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के दिव्यांगजनों के आयुक्त की 18वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन कर रहे हैं। देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नई रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के दिव्यांगजन आयुक्त बैठक में भाग लेंगे।

बैठक के दौरान, राज्य आयुक्त अपने-अपने राज्यों में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की स्थिति और अधिनियम के कार्यान्वयन में उनकी विशिष्ट उपलब्धियों पर प्रस्तुतियां देंगे। उपरोक्त के अलावा, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम-2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अच्छे तरीकों, उपलब्धियों और नई रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव और मुख्य आयुक्त श्री राजेश अग्रवाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उद्घाटन दिवस पर प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ईपीडब्ल्यूडी विभाग की  उपलब्धियों और अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु चलाए जा रहे विशिष्ट कार्यक्रमों और योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे।

उद्घाटन सत्र के दौरान, मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त (दिव्यांगजन) और राज्यों के दिव्यांगजन आयुक्तों द्वारा पारित विभिन्न महत्वपूर्ण आदेशों का एक सार-संग्रह भी जारी किया जाएगा।

ईपीडब्ल्यूडी विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, रेलवे मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, एचयूए मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी आदि भी बैठक में भाग लेंगे। ईपीडब्ल्यूडी विभाग यानी भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) और राष्ट्रीय ट्रस्ट के तहत वैधानिक निकायों के प्रमुख, एनएचआरसी के प्रतिनिधि भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विचार-विमर्श का हिस्सा होंगे।

बैठक के दौरान निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी-

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की अनुभागवार स्थिति, दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा इसकी अधिसूचना, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा आरपीडब्ल्यूडी नियमों की अधिसूचना, सीसीपीडी/एससीपीडी द्वारा समान अवसर नीति का पंजीकरण, दिव्यांगजन के लिए बीमा नीति - दिव्यांगजन  पर उच्च लागत के बोझ को कम करने के लिए सुझाव, इसके सुचारु सार्वभौमिकरण के लिए सभी विभागों द्वारा यूडीआईडी  कार्डों की स्वीकृति, सुगमता के मानकों को प्राप्त करना, पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का कार्यान्वयन और नोटिस, सम्मन और अन्य अर्ध-न्यायिक सूचना का मानकीकरण ।

समापन सत्र में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से सिफारिश की जाएंगी।

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