सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन ने जेएनयू परिसर में दिव्यांग व्यक्तियों का आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा
प्रविष्टि तिथि:
23 NOV 2023 7:27PM by PIB Delhi
मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन श्री राजेश अग्रवाल ने 21.11.2023 को टाइम्स ऑफ इंडिया में जेएनयू परिसर के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जुड़े समाचार के प्रकाशित होने के बाद जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इन मुद्दों में मुश्किल प्रवेश द्वार और रैंप और लिफ्ट की गैर मौजूदगी, यूजीसी पहुंच मानदंडों का उल्लंघन शामिल है, जिसके चलते छात्रों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है।
इसके बाद, उप मुख्य आयुक्त श्री पी पी अंबष्ट ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला देते हुए जेएनयू रजिस्ट्रार को एक नोटिस जारी किया है। इसमें दिव्यांग अधिकार नियम, 2017 के नियम 15 के साथ-साथ धारा 16, 17, 44, 45 और 46 पर जोर दिया गया है, जिसमें भारत में एक समान पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और मानक- 2021 को शामिल हैं। रजिस्ट्रार को जांच करने की आवश्यकता है और 30 दिनों के भीतर जवाब दें। रजिस्ट्रार को 30 दिनों के भीतर जांच करके अपना जवाब देना होगा।
यह सक्रिय रुख दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने, कानून के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य रूप से समावेशी वातावरण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
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एमजी/एमएस/एमपी/एजे
(रिलीज़ आईडी: 1979292)
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