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आईबीबीआई ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अंतर्गत अधिसूचित विनियमों के अनुपालन की लागत को कम करने और इसे सरल बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए

Posted On: 12 OCT 2023 9:31PM by PIB Delhi

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने विनियमों के अनुपालन की लागत को कम करने और इसे सरल बनाने के लिए सार्वजनिक एवं विनियमित संस्थाओं से अपने सुझाव और विचार देने को कहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा का अनुपालन करते हुए इन सुझावों को आमंत्रित किया गया हैं:

अनुपालन की लागत को कम करने के लिए और इसे सरल बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से वर्तमान नियमों की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके लिए वे सार्वजनिक और विनियमित संस्थाओं के सुझावों पर विचार करेंगे। विभिन्न नियमों के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने की समय सीमा भी निर्धारित की जाएगी।

अपने सुझाव आईबीबीआई की वेबसाइट– https://ibbi.gov.in/webfront/regulation_comment.php पर जाकर ऑनलाइन उपलब्ध कराए  जा सकते हैं।

सुझाव एवं विचार प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्‍लेख 4 मई, 2023 की प्रेस विज्ञप्ति संख्या आईबीबीआई/पीआर/2023/05 में किया गया है ( प्रेस विज्ञप्ति देखने के लिए यहां क्लिक करें)

नियम बनाने से पहले व्यापक और पारदर्शी सार्वजनिक परामर्श के अलावा, आईबीबीआई अपने नियमों की दोहरी समीक्षा प्रणाली का पालन करता है, जो निम्नानुसार है-

  1. सार्वजनिक सुझाव और विचार आमंत्रित करने के बाद विनियमों की वार्षिक समीक्षा।
  2. इच्छित उद्देश्यों और प्राप्त परिणामों सहित निर्धारित मानदंडों के आधार पर हर तीन वर्ष में नियमों की समीक्षा।

तीन वर्ष की समीक्षा प्रक्रिया वर्ष 2021 में पूर्ण हो चुकी है और आईबीबीआई ने 4 मई 2023 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस वर्ष की वार्षिक समीक्षा के विनियमों पर सार्वजनिक सुझाव मांगे हैं। सुझाव दाखिल की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। प्राप्‍त हो रहे सुझावों की समीक्षा की जा रही है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संहिता) की धारा 188 और 196 के साथ पठित धारा 240 भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) को नियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है। आईबीबीआई ने विनियमों के परामर्श, निर्धारण और समीक्षा के लिए आईबीबीआई (विनियम जारी करने की प्रक्रिया) विनियम, 2018  को तैयार किया है।

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