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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने “राष्ट्रीय प्रसारण नीति” के निर्माण हेतु इनपुट से संबंधित पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया

Posted On: 21 SEP 2023 5:56PM by PIB Delhi

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज “राष्ट्रीय प्रसारण नीति” के निर्माण हेतु इनपुट से संबंधित पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया।

दिनांक 13 जुलाई 2023 के पत्र के माध्यम से, एमआईबी ने ट्राई से राष्ट्रीय प्रसारण नीति के निर्माण हेतु ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 के तहत अपने सुविचारित इनपुट देने का अनुरोध किया है।

अपने पत्र में, एमआईबी ने इस बात का उल्लेख किया है कि प्रसारण नीति को एक ऐसे कार्यात्मक, जीवंत एवं सुदृढ़ प्रसारण क्षेत्र के दृष्टिकोण की पहचान करने की आवश्यकता है जो भारत की विविध संस्कृति एवं समृद्ध विरासत को प्रस्तुत कर सके और भारत को एक डिजिटल एवं सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित होने में मदद कर सके। राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संभाव्यता एवं सम्मिलन के आलोक में, दृष्टिकोण, मिशन, रणनीतियों व कार्य बिंदुओं को निर्धारित करने वाली एक राष्ट्रीय प्रसारण नीति नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में देश में प्रसारण क्षेत्र के नियोजित विकास एवं वृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

इस पृष्ठभूमि में, “राष्ट्रीय प्रसारण नीति” के निर्माण हेतु जिन मुद्दों पर विचार किया जाना आवश्यक है, उन्हें जानने के लिए सभी हितधारकों के साथ पूर्व-परामर्श किया जा रहा है। पूर्व-परामर्श पत्र पर सभी हितधारकों से 10 अक्टूबर 2023 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। इन टिप्पणियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in  और jtadvbcs-1@trai.gov  पर भेजा जाना बेहतर होगा।

किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष नंबर +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

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