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सीबीडीटी ने नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई आवासीय व्यवस्था के संबंध में भत्ते के मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है

Posted On: 19 AUG 2023 8:44PM by PIB Delhi

किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा किराया-मुक्त या रियायती आधार पर प्रदान किए गए आवास के मूल्य के संबंध में "अनुलाभ" की गणना करने के उद्देश्य से वित्त अधिनियम, 2023 में संशोधन किया गया है। इसके मुताबिक सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर नियम, 1961 के नियम 3 में संशोधन किया है।

शहरों और जनसंख्या का वर्गीकरण और सीमाएँ अब 2001 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना पर आधारित हैं। संशोधित जनसंख्या सीमा 25 लाख के स्थान पर 40 लाख और 10 लाख के स्थान पर 15 लाख है। संशोधित नियमों ने ग्रेच्युटी दरों को पहले वेतन के 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत से घटाकर क्रमशः वेतन का 10 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत कर दिया है। इसका सारांश इस प्रकार है:

पिछला वर्गीकरण और दरें

नया वर्गीकरण और दरें

जनसंख्या

अनुलाभ दर

जनसंख्या

अनुलाभ दर

25 लाख से ज्यादा

15 प्रतिशत

40 लाख से ज्यादा

10 प्रतिशत

10 लाख से 25 लाख के बीच

10 प्रतिशत

15 लाख से 40 लाख के बीच

7.5 प्रतिशत

10 लाख से कम

7.5 प्रतिशत

15 लाख से कम

5 प्रतिशत

 

जहां कर्मचारी एक वर्ष से अधिक समय से रह रहा है उसी निवास के उचित कर प्रभाव की गणना करने के लिए भी इस नियम को तर्कसंगत बनाया गया है।

अधिसूचना संख्या 65/2023 दिनांक 18 अगस्त 2023 प्रकाशित हो चुकी है और https://egazette.nic.in पर उपलब्ध है।

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