संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) अधिनियम, 2017 के नियम 4 ए के प्रावधानों के तहत डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटरों को सशर्त पहुंच प्रणाली और ग्राहक प्रबंधन प्रणाली तैनात करने का आदेश

Posted On: 09 AUG 2023 2:18PM by PIB Delhi

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 11 जून, 2021  को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 (2021 का 1) अधिसूचित किया था। यह सीएएस और एसएमएस के तकनीकी अनुपालन के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। उक्त ढांचे को इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 में अनुसूची IX के रूप में शामिल किया गया है।

संशोधित इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 में सीएएस और एसएमएस के लिए ढांचे के संचालन और निरीक्षण की परिकल्पना की गई है जिसे एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी के माध्यम से निष्पादित किया जाना है। ट्राई ने दूरसंचार विभाग के दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र (टीईसी) को एक एजेंसी के रूप में नामित किया है। टीईसी अन्य बातों के साथ-साथ इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 की अनुसूची IX के अंतर्गत विनिदष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सशर्त पहुंच प्रणाली (सीएएस) और ग्राहक प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) के लिए परीक्षण अनुसूचियों और परीक्षण प्रक्रियाओं को अधिसूचित और बनाए रखेगी। इसके अलावा यह उन मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची को सूचीबद्ध/ करेगी जो दी गई परीक्षण अनुसूची और परीक्षण के अनुसार परीक्षण करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तदनुसार, टीईसी ने टेस्ट गाइड, प्रमाणन प्रक्रिया अर्थात् " सशर्त पहुंच प्रणाली (सीएएस) और अभिदाता प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) के प्रमाणन के लिए प्रमाणन प्रक्रिया" जारी की है। इसने परीक्षण मार्गदर्शिका के अनुसार सीएएस और एसएमएस के परीक्षण के लिए एक एजेंसी को भी मान्यता दी है। टीईसी द्वारा इस तरह के परीक्षण करने और अधिक परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता देने की प्रक्रिया जारी है।

वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों द्वारा तैनात प्रणालियों के माध्यम से प्रमाणन प्रक्रिया सीएएस और एसएमएस के मानकीकरण को सक्षम करेगी, जिससे ग्राहक केवल सब्सक्राइब किए गए टेलीविजन चैनलों तक पहुंच सकेंगे और इस तरह पायरेसी पर रोक सुनिश्चित होगी। साथ ही, प्रसारकों को राजस्व का उचित हिस्सा मिलेगा।

आज 9 अगस्त, 2023 को ट्राई ने सभी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों को एक आदेश जारी किया है कि यदि 01 मार्च 2024 को या उसके बाद एक नया सीएएस/एसएमएस तैनात करते हैं तो, उन्हें केवल ऐसे सीएएस और एसएमएस सिस्टम को तैनात करना चाहिए जो टीईसी द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट किया गया हैं और टीईसी या किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रमाणित हैं, जैसा कि इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 की अनुसूची IX की आवश्यकताओं के अनुपालन के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा नामित किया गया है। इसके अलावा, वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों को 1 मार्च 2025 को या उससे पहले अपने मौजूदा सीएएस और एसएमएस को ऐसे सीएएस और एसएमएस  में अपग्रेड करना आवश्यक है जो इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 की अनुसूची IX के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टीईसी द्वारा विधिवत टेस्ट किया गया है उसे प्रमाणित हैं।

 आदेश की एक प्रति ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है। यदि किसी प्रकार का स्पष्टीकरण/सूचना चाहिए तो, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से advbcs-2@trai.gov.in या टेलीफोन नंबर +91-11-23237922 के जरिए संपर्क किया जा सकता है।

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