रक्षा मंत्रालय
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बिहार सहित देश में पूर्व सैनिकों/विधवाओं और उनके आश्रितों को प्रदान की गई कल्याण और पुनर्वास योजनाओं, वित्तीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

Posted On: 04 AUG 2023 2:02PM by PIB Delhi
  • रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष (आरएमईडब्ल्यूएफ) के अंतर्गत सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि (एएफएफडीएफ) से दी जाने वाली वित्तीय सहायता/लाभ:

क्र. स.

अनुदान

राशि (रुपये में)

(क)

गरीबी अनुदान (65 वर्ष और उससे अधिक)

(एचएवी रैंक तक के गैर-पेंशनभोगी)

रु. 4,000/- (आजीवन)

(ख)

शिक्षा अनुदान (दो बच्चों तक)

  1. स्नातक तक के लड़के/लड़कियां
  2. स्नातकोत्तर के लिए विधवाएं

(एचएवी रैंक तक पेंशनर/गैर-पेंशनभोगी) और दो बच्चों तक

 

रु. 1,000/- प्रतिमाह

(ग)

दिव्‍यांग बच्चों का अनुदान

(जेसीओ रैंक तक पेंशनर/नॉन-पेंशनर)

रु. 3,000/- प्रतिमाह

 

(घ)

बेटी का विवाह अनुदान (दो बेटियों तक)

(एचएवी रैंक तक पेंशनर/नॉन-पेन)

 

 

 

 

रु. 50,000/- प्रतिमाह

विधवा पुनर्विवाह अनुदान

(एचएवी रैंक तक पेंशनर/नॉन-पेंशनर)

यदि 21 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद शादी हुई है।

(ङ)

चिकित्सा उपचार अनुदान

(एचएवी रैंक तक के गैर-पेंशनभोगी)

 

रु. 30,000/- (अधिकतम)

(च)

अनाथ अनुदान

(पेंशनर/नॉन-पेंशनर सभी रैंक)

  • पूर्व सैनिकों की बेटियां जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती।
  • 21 वर्ष तक की आयु के पूर्व सैनिकों का एक पुत्र।

 

रु. 3,000/- प्रतिमाह

(छ)

विधवाओं के लिए व्यावसायिक टीआरजी अनुदान

(एचएवी रैंक तक पेंशनर/नॉन-पेंशनर)

रु. 20,000/- प्रतिमाह

(एक बार)

  • सभी रैंकों के गैर-पेंशनभोगी ईएसएम को एएफएफडी कोष से गंभीर रोग अनुदान:

 

(क)

गंभीर रोग जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, सीएबीजी, ओपन हार्ट सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट, पेसमेकर इंप्लांट, रीनल इंप्लांट, प्रोस्टेट सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और सेरेब्रल स्टोक।

अन्य बीमारियां: जहां इलाज पर 1.00 लाख रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं।

 

 

अधिकारी रैंक से नीचे के अधिकारी (पीबीओआर) और कर्मी के लिए कुल व्यय का क्रमशः 75 प्रतिशत  और 90 प्रतिशत  क्रमशः 1.25 लाख रुपये (अधिकतम) तक

(ख)

डायलिसिस और कैंसर उपचार

कुल व्यय का 75 प्रतिशत और 90 प्रतिशत क्रमशः अधिकारी और पीबीओआर को अधिकतम 75,000/- रुपये प्रति वित्त वर्ष तक।

 

  • संशोधित स्कूटर अनुदान: उन ईएसएम को एक लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं, जो 50 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्‍यांगता के साथ सेवा के बाद दिव्‍यांग हैं और जो आईएचक्यू (सेना, नौसेना और वायु सेना) की एजी शाखा की योजना के तहत कवर नहीं हैं।
  • घरेलू ऋण पर आर्थिक सहायता: केएसबी युद्ध शोक संतप्त, युद्ध दिव्‍यांग और शांति काल के हताहतों को घर के निर्माण के लिए बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से होम लोन पर सब्सिडी के रूप में ब्याज की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करता है। 1,00,000/- रुपये (अधिकतम)
  • प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना: पाठ्यक्रमों की पूरी अवधि के लिए योग्यता के आधार पर पात्र आश्रितों को कुल 5,500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं:-

(क) लड़कों के लिए 2,500/- रुपये प्रति माह।

(ख) बालिकाओं के लिए 3,000/- रुपये प्रति माह।

  • ईएसएम के पुनर्वास में शामिल संस्थानों को वित्तीय सहायता:

क्र. सं..

संगठन

सहायता/अनुदान

(क)

पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र

(i) किरकी

 

(ii) मोहाली

स्थापना अनुदान (प्रति वर्ष)

30,000/- प्रति वर्ष प्रति कैदी

(i) 1.20 करोड़ रुपये

(1.1.2. अप्रैल, 2016)

 

(ii) रु. 10,00,000/-

  • 1.1.2. अप्रैल, 2015)

(ख)

अखिल भारतीय गोरखा पूर्व सैनिक कल्याण एसोशिएशन, देहरादून

रु. 12,00,000/- प्रति वर्ष

(ग)

चेशायर होम्स

(i) लखनऊ, दिल्ली और देहरादून

प्रति कैदी 15,000/- रुपये प्रति वर्ष

(घ)

युद्ध स्मारक छात्रावास 36 डब्ल्यूएमएच हैं जो युद्ध विधवाओं/युद्ध दिव्‍यांगों के बच्चों को आश्रय प्रदान करते हैं।

रु. 1,350/- प्रति माह

 

  • भारत सरकार के नामितों के रूप में रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में सीटों का आरक्षण: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के नामित व्यक्ति के रूप में रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए केएसबी को कुल 42 एमबीबीएस सीटें और बीडीएस पाठ्यक्रमों में तीन सीटें आवंटित की जाती हैं। कार्रवाई में मारे गए रक्षाकर्मियों के बच्चों /विधवाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
  • रेल यात्रा रियायत पहचान पत्र: केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय युद्ध विधवाओं को रेल यात्रा रियायत पहचान पत्र जारी करता है।
  • भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना: भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और बच्चों को कैशलेस और कैपलेस स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है।

पुनर्स्थापन महानिदेशालय (डीजीआर) द्वारा कार्यान्वित विभिन्न पुनर्वास योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

  • नए कार्य/नौकरियां लेने के लिए उन्हें तैयार करने और पुन: रोजगार खोजने में ईएसएम की सहायता करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके उनके कौशल का उन्नयन करना।
  • सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास।
  • कारपोरेट क्षेत्र में ईएसएम के पुनः नियोजन को सुगम बनाने के लिए सक्रिय कार्रवाई।
  • स्व-रोजगार के लिए निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से रोजगार प्रदान करनाः
  • डीजीआर में ऑन-लाइन पंजीकरण के माध्यम से प्लेसमेंट सहायता।
  • डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा एजेंसी योजना
  • ईएसएम कोयला लोडिंग और परिवहन योजना।
  • कोयला टिपर अटैचमेंट योजना।
  • विधवाओं और विकलांग सैनिकों के लिए टिपर अटैचमेंट योजना।
  • एनसीआर/पुणे में ईएसएम द्वारा आईजीएल/एमएनजीएल सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधन।
  • कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा संचालित खुदरा दुकानों का प्रबंधन।
  • 8 प्रतिशत आरक्षण कोटे के विरुद्ध तेल विपणन कंपनियों द्वारा विज्ञापित एलपीजी/खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन के लिए डीजीआर पात्रता प्रमाण पत्र जारी करना।
  • एनसीआर में मदर डेयरी दूध बूथ और फल और सब्जी (सफल) दुकानों का आबंटन।
  • डीजीआर तकनीकी सेवा योजना।
  • पुनर्स्थापन प्रशिक्षण/कौशल विकास पाठ्यक्रम।

 

रोजगार में आरक्षण:

रोजगार में आरक्षण का मौजूदा कोटा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) में भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए सभी सीधी भर्ती समूह 'सी' पदों में 14.5 प्रतिशत और सभी सीधी भर्ती समूह 'डी' पदों में 24.5 प्रतिशत, है। इसमें विकलांग ईएसएम और कार्रवाई में मारे गए सेवा कर्मियों के आश्रितों के लिए 4.5 प्रतिशत शामिल है।

 

केन्द्र सरकार द्वारा युद्ध हताहतों के निकटतम संबंधियों के परिवारों को दिए गए विभिन्न लाभों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

 

क्र.सं.

मौद्रिक अनुदान/योजना

राशि

(क)

अनुग्रह राशि (केंद्रीय)

25.00 लाख रुपये से 45.00 लाख रुपये

(ख)

सेना समूह बीमा (एजीआई) लाभ

1.00 करोड़ रुपये (अधिकारी)

50.00 लाख रुपये (जेसीओ/ओआरएस)

(ग)

एजीआई परिपक्वता

चक्रवृद्धि ब्याज के साथ संचित योगदान के अनुसार

(घ)

पेंशन

उदारीकृत/विशेष पारिवारिक पेंशन

अंतिम आरई (मूल वेतन + एमएसपी) का 100 प्रतिशत / 60 प्रतिशत

(ङ)

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी)

मृतक व्यक्ति द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त सेवा की लंबाई और परिलब्धियों के आधार पर।

(च)

खाते का अंतिम निपटान (इसमें शामिल हैं अवकाश नकदीकरण और रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि (डीएसओपी)/सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि (एएफपीपी) फंड सहित)

जैसा कि लागू होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के साथ संचित योगदान के अनुसार

(छ)

आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (एडब्ल्यूडब्ल्यूए) अनुदान।

शहीद सैनिकों के परिजनों को 30,000/- रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है।

(ज)

सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष (एएफबीसीडब्ल्यूएफ)

शहीद सैनिकों के परिजनों को 8.00 लाख रुपये की अतिरिक्त अनुग्रह राशि

(जे)

अनुग्रह राशि (अधिवास राज्य सरकार)

जैसा कि लागू होता है

(ट)

डेथ लिंक इन्शुरन्स स्कीम डीएलआईएस (जेसीओ /ओआरएस)

रु. 60,000/-

(l)

प्रमुख सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (रक्षा वेतन पैकेज खाता)।

50.00 लाख रुपये

 

कुल हकदारी (लगभग)

1.8 करोड़ रुपये (अधिकारी) और 1.3 करोड़ रुपये (जेसीओ/ओआरएस)

 

अन्य कल्याण लाभ/योजनाएं

 

(m)

सशस्त्र बल अधिकारियों/जेसीओ/ओआर के लापता/विकलांग/कार्रवाई में मारे गए बच्चों के लिए शैक्षणिक रियायत (01.07.2017 से)

 

ट्यूशन फीस और बस/वास्तविक किराए की पूर्ण प्रतिपूर्ति।

बोर्डिंग स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वालों के लिए छात्रावास शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति।

कीताबें/ स्टेशनरी: रु. 2,000/- प्रति वर्ष तक

एक समान लागत जहां अनिवार्य है: रु. 2,000/- प्रति वर्ष तक

कपड़े: प्रति छात्र 700 रुपये प्रति वर्ष तक

 

(n)

विधवाओं को उच्च शिक्षा :-

(क) स्नातक

(ख) स्नातकोत्तर

(ग) व्यावसायिक पाठ्यक्रम

 

रु. 20,000/-

रु. 25,000/-

रु. 50,000/-

(o)

केवल एक बार कंप्यूटर अनुदान ( पहले डिग्री कोर्स / स्नातक और उससे ऊपर के बाद लागू)

रु. 35,000/-

(प)

आश्रितों/एनओके को चिकित्सा सुविधाएं

ईसीएचएस (भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना) युद्ध विधवाओं/युद्ध विकलांग रक्षा कर्मियों और उनके एनओके को कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है। युद्ध विधवाओं को सदस्यता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

(q)

विवाह अनुदान

बेटियों की शादी, विधवा पुनर्विवाह और अनाथ बेटे की शादी के लिए 1,00,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है।

(r)

व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान

केवल एक बार विधवाओं (पेंशनर/गैर-पेंशनभोगी) के लिए 20,000/- रुपये (एचएवी. रैंक तक के लिए)

(s)

रेलवे यात्रा रियायत

रेल मंत्रालय शहीदों की विधवाओं को टिकटों पर रियायतें (75 प्रतिशत तक) और मेडल विजेताओं की विधवाओं को पूरक कार्ड पास प्रदान करता है।

(t)

टेलीफोन रियायत

दूरसंचार विभाग मेडल विजेताओं और युद्ध विधवाओं को किराये के प्रभारों में क्रमश पूर्ण और 50 प्रतिशत रियायतें प्रदान करता है।

(u)

सरकारी आवास

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से व्यक्ति की मृत्यु से दो वर्ष के लिए, सरकारी विवाहित आवास की अवधारण को डेढ़ वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।

(v)

आरक्षण/प्राथमिकता रक्षा आवास योजनाएं

 

सेना कल्याण आवास संगठन (एडब्ल्यूएचओ) और वायु सेना नौसेना आवास बोर्ड (एएफएनएचबी आवास इकाइयों) में युद्ध हताहतों/गंभीर हताहतों की विधवा/माता-पिता के लिए आरक्षण (3 प्रतिशत तक) / प्राथमिकता के आधार पर।

 

आयुध निर्माणी नालंदा, राजगीर में स्थित युद्ध सामग्री इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) की एक इकाई है। राजगीर में एमआईएल की कोई अन्य इकाई नहीं है। यह कारखाना गोला-बारूद और विस्फोटकों के निर्माण में लगा हुआ है। नालंदा जिले में पहले से ही यूनिट द्वारा संचालित तीन कैंटीन (यूआरसी) हैं। नालंदा जिले में नया यूआरसी खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। नालंदा जिले में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) पॉलीक्लिनिक स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोकसभा में श्री कौशलेंद्र कुमार के प्रश्न  के लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 1945921)
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