पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निधि

Posted On: 27 JUL 2023 3:40PM by PIB Delhi

केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट बैटरियों के पर्यावरणीय रूप से अच्छे प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए 22.08.2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को अधिसूचित किया है। ये नियम रिसाइक्लर्स और रीफर्बिशर्स को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ पंजीयन कराने के लिए अनिवार्य बनाते हैं। पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया गया है कि पुनर्चक्रण/नवीनीकरण प्रक्रिया केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाए। पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनिवार्य किया गया है कि उनकी गतिविधियों के फलस्वरूप उत्पन्न खतरनाक कचरे का प्रबंधन खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आंदोलन) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाए।

पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं को विभिन्न उत्पादकों या संस्थाओं से एकत्रित या प्राप्त अपशिष्ट बैटरियों की मात्रा, पुनर्चक्रित/नवीनीकृत मात्रा, खतरनाक और/या पुनर्चक्रण/नवीकरण के बाद उत्पन्न ठोस अपशिष्ट या प्लास्टिक कचरे सहित अन्य कचरे की मात्रा और ऐसी मात्रा के निपटान के बारे में जानकारी के संबंध में त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना होगा तथा त्रैमासिक रिटर्न तिमाही के अंत के अगले महीने के अंत तक दाखिल किया जाएगा।

बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अंतर्गत एकत्र किए गए पर्यावरणीय मुआवजे का इस्तेमाल एकत्रित और गैर-पुनर्नवीनीकरण या गैर-नवीनीकृत अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह और नवीनीकरण या पुनर्चक्रण में किया जाएगा। अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन के लिए धन के उपयोग के तौर-तरीकों की संस्तुति केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए नियमों के अंतर्गत गठित कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाएगी। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को 22 अगस्त, 2022 को अधिसूचित किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 के संबंध में विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 है।

यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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