वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा निर्यातकों को प्रदान की गई सहायता एवं प्रोत्साहन की सराहना की  


ईसीजीसी लिमिटेड में समस्‍त प्रक्रियाओं को अगले कुछ महीनों में पूरी तरह से डिजिटल बना दिया जाएगा और शिकायत निवारण व्‍यवस्‍था को वीसी के माध्यम से लागू किया जाएगा: श्री गोयल 

 ‘बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा’ योजना के तहत 90% के बढ़े हुए कवर के दायरे में अब 50 करोड़ रुपये तक की सीमा वाले खाते भी आएंगे: श्री गोयल

ईसीजीसी लिमिटेड निर्यातकों को जारी किए गए पॉलिसी कवर के तहत विस्‍तारित कवर मुहैया कराएगी 

ईसीजीसी द्वारा कवर किए गए व्यवसाय का मूल्य चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक हो जाने की उम्मीद है: सीएमडी, ईसीजीसी श्री एम. सेंथिलनाथन

Posted On: 23 JUN 2023 6:48PM by PIB Delhi

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य व सार्वजनिक वितरण और वस्‍त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा निर्यातकों को प्रदान की गई सहायता और प्रोत्साहन की सराहना की। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने पारदर्शिता एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण के महत्व पर विशेष जोर दिया और कहा कि ईसीजीसी लिमिटेड में समस्‍त प्रक्रियाओं को अगले कुछ महीनों में पूरी तरह से डिजिटल बना दिया जाएगा। मंत्री महोदय ने कहा कि ईसीजीसी में प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से निर्यातकों की सहूलियत काफी बढ़ जाएगी। श्री गोयल ने यह भी कहा कि ईसीजीसी लिमिटेड में एक नई शिकायत निवारण व्‍यवस्‍था स्थापित की जाएगी जिसके तहत ईसीजीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रतिदिन एक घंटे के लिए लाइव वीडियो-कॉन्फ्रेंस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

पिछले साल ईसीजीसी लिमिटेड ने बैंकों द्वारा स्वीकृत 20 करोड़ रुपये तक की निर्यात ऋण कार्यशील पूंजी सीमा वाले खातों (व्यापारियों और जीजेडी निर्यातकों को छोड़कर) को बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) योजना के तहत 90% का बढ़ा हुआ कवर उपलब्‍ध कराया था। चार बैंकों यथा एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई), बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सारस्वत बैंक ने अब तक इस बढ़े हुए कवर का विकल्प चुना है। पिछले एक साल में इस कवर के तहत अनुभव अपेक्षाकृत कम डिफॉल्ट अनुपात की दृष्टि से काफी संतोषजनक रहा है। श्री गोयल ने कहा कि इस योजना के तहत विस्तारित कवर के परिणामस्वरूप बैंकों से प्राप्त कर्जों/ऋणों पर ब्याज दरें घट गई हैं।

मंत्री महोदय ने घोषणा की कि बढ़े हुए कवर के दायरे में उपर्युक्त चारों बैंकों के लिए 50 करोड़ रुपये तक की सीमा वाले खातों को भी लाया जाएगा जिन पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं आएगी। उम्मीद है कि इससे लगभग 3000 निर्यातक-उधारकर्ता या कर्जदार खाते लाभान्वित होंगे।

ऐसे नौ बैंक जहां छह वर्षीय दावा-प्रीमियम अनुपात (सीपीआर) 70% से कम है, वहां 20 करोड़ रुपये तक की निर्यात ऋण कार्यशील पूंजी सीमा वाले खातों को किसी अतिरिक्त लागत के बिना ही 90% का बढ़ा हुआ कवर दिया जाएगा, बशर्ते कि ये बैंक 'एए' रेटिंग (या समकक्ष रेटिंग) वाले खातों के अनुरूप ब्याज दर पर निर्यात ऋण प्रदान कर रहे हों। इन बैंकों के लिए लगभग 3000 निर्यातक-उधारकर्ता खातों को डब्ल्यूटी-ईसीआईबी के तहत बढ़ा हुआ कवर दिया जाएगा। यह पेशकश पूरे विश्व में निर्यात ऋण बीमा उद्योग में अपनी तरह की पहली पेशकश थी। इस पेशकश के तहत उधारकर्ता खातों को 'एए' रेटिंग वाले खातों के समकक्ष माना जाता है जिसके तहत निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण की लागत घट जाती है।  

ईसीजीसी लिमिटेड सभी चैनलों में बिक्री के लिए उपलब्ध पॉलिसियों के तहत निर्यातकों को जारी किए गए पॉलिसी कवर (विदेशी खरीदारों के कारण वाणिज्यिक और राजनीतिक जोखिमों से संरक्षण प्रदान करना) के तहत बढ़ा हुआ कवर मुहैया कराएगी। उन मौजूदा पॉलिसीधारकों के लिए 100% कवर प्रदान किया जाएगा जहां ‘नो क्लेम बोनस (एनसीबी)’ 50% है और पॉलिसी प्रस्ताव सीधे निर्यातकों से प्राप्त हुआ है, न कि बीमा ब्रोकरों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इन पॉलिसियों के तहत 5% अतिरिक्त कवर तब दिया जाएगा जब प्रस्ताव सीधे निर्यातक से प्राप्त होगा, न कि बीमा ब्रोकरों के माध्यम से प्राप्त होगा।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ईसीजीसी लिमिटेड ने 16,000 से अधिक निर्यातकों को सहायता प्रदान की जिसके तहत कुल मिलाकर 6.68 लाख करोड़ रुपये मूल्‍य के व्‍यवसाय को कवर किया गया। ईसीजीसी के सीएमडी श्री एम. सेंथिलनाथन ने कहा कि कवर किए गए व्यवसाय का मूल्य चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक हो जाने की उम्मीद है।

ईसीजीसी लिमिटेड ने उन्नत सॉफ्टवेयर सिस्टम (ईआरपी सिस्टम) पर अमल शुरू हो जाने के बाद निर्यातकों और बैंकों को दावा और बीमा संबंधी अन्य सेवाएं डिजिटल रूप से प्रदान करने की परिकल्पना की है, जिसे अगले छह महीनों के भीतर लागू किए जाने की संभावना है।

ईसीजीसी लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक प्रमुख निर्यात ऋण एजेंसी (ईसीए) है, की स्थापना वर्ष 1957 में कंपनी अधिनियम के तहत निर्यातकों और बैंकों को निर्यात ऋण बीमा सेवाएं प्रदान करके भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से की गई थी। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। पिछले कुछ वर्षों में इस कंपनी ने भारतीय निर्यातकों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न निर्यात ऋण जोखिम बीमा उत्पादों या योजनाओं को तैयार किया है ताकि उन्हें निर्यात में शामिल ऋण संबंधी जोखिम से बचाया जा सके। यह कंपनी निर्यातकों को निर्यात कार्यशील पूंजी ऋण देने वाले वाणिज्यिक बैंकों को भी बीमा प्रदान करती है। बैंकों को पेशकश किए जाने वाले उत्पादों या योजनाओं का उद्देश्य निर्यातकों के लिए पर्याप्त और किफायती कार्यशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। निर्यातकों को पेशकश किए जाने वाले उत्पाद या योजनाएं खरीदारों को पर्याप्त ऋण मुहैया कराके नए और उभरते बाजारों में निर्यात बढ़ाने के अलावा मौजूदा बाजारों को बनाए रखने में भी उनकी मदद करती हैं।

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