कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
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केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सोमवार (27.02.2023) को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में "सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023" का अनावरण करेंगे


पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सेवा से कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति तक सुचारु परिवर्तन की सुविधा के लिए पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श (पीआरसी) कार्यशालाओं का आयोजन किया

अब तक विभाग द्वारा पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श के दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के लिए 29 और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, यानी केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, और असम राइफल्स के लिए नई दिल्ली, जालंधर, शिलांग, कोलकाता, टेकनपुर, जम्मू, जोधपुर और गुवाहाटी में 20 आयोजनों सहित कुल 49 कार्यक्रमों का संचालन किया गया है

Posted On: 25 FEB 2023 2:09PM by PIB Delhi

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग कर्मचारियों के लिए सेवा से सेवानिवृत्ति तक सुचारु परिवर्तन की सुविधा के लिए सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यशालाओं का आयोजन करता है। इसी क्रम में, विभाग 27/02/2023 को केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री (पीपी) के नेतृत्व में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श की एक कार्यशाला आयोजित करेगा। इस कार्यशाला से सेवानिवृत्त हो रहे केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े अधिकारियों को लाभ होगा।

इस दिन, डॉ. जितेंद्र सिंह "सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023" पर पुस्तक का अनावरण करेंगे, जो "असाधारण पेंशन नियम, 1939" का संशोधित संस्करण है। इन नियमों को 84 साल बाद संशोधित किया गया है। श्रेणियों के बारे में नए प्रावधान, तेज निपटान, भविष्य सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल को सम्मिलित किया गया है।

केनरा बैंक के पेंशन पोर्टल का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल के साथ एकीकरण माननीय मंत्री महोदय द्वारा शुरू किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक -एसबीआई की 02 नई सेवा, इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी। माननीय मंत्री महोदय केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय-सीपीएओ और राष्ट्रीय सूचना केंद्र-एनआईसी द्वारा विकसित पेंशनरों के लिए एक नया मोबाइल ऐप "दिर्घायु" का भी शुभारंभ करेंगे।

अब तक विभाग द्वारा सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श के 49 कार्यक्रमों का संचालन - दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के लिए 29 और सीएपीएफ के लिए 20, यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स नई दिल्ली, जालंधर, शिलांग, कोलकाता, टेकनपुर, जम्मू, जोधपुर और गुवाहाटी में किया गया है। कुल 6872 सेवानिवृत्त कर्मियों ने इन सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यक्रमों में भाग लिया।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने निम्नलिखित पेंशन नियमों को भी बनाया/समीक्षा/सुव्यवस्थित किया है:

  • केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) पेंशन नियम, 2021;
  • केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021;
  • केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम, 2023  

केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों के परिवार, जो सरकारी सेवाओं के कारण घायल होने या बीमारी के कारण मर जाते हैं, केंद्रीय सिविल सेवा-सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अंतर्गत असाधारण परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं। केंद्रीय सिविल सेवा-सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अंतर्गत सरकारी सेवा के दौरान घायल होने के कारण या उसके कारण होने वाली बीमारी के कारण विकलांगता पेंशन के लिए पात्र हैं। ये नियम 1 जनवरी, 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होते हैं। हालांकि, इन नियमों के अंतर्गत लाभ 1.1.2004 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता के मामले में भी उपलब्ध है और नई पेंशन योजना-एनपीएस द्वारा कवर किया गया है, अगर कर्मचारी द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा-सीसीएस (एनपीएस के कार्यान्वयन) नियम, 2021 के तहत इस आशय के विकल्प का प्रयोग किया गया था।

'भविष्य- एन एंड टू एंड डिजिटाइजेशन ऑफ पेंशन प्रोसेस' के सफल कार्यान्वयन के बाद, जिसे एनईएसडीए असेसमेंट 2021 के अनुसार सभी केंद्र सरकार ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी पोर्टल्स में तीसरा रैंक मिला है, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने निर्णय लिया कि पोर्टलों को एकीकृत करने के औचित्य को ध्यान में रखते हुए, बड़े पैमाने पर सभी पोर्टल जैसे पेंशन वितरण बैंक पोर्टल, अनुभव, सीपीईएनजीआरएएमएस, सीजीएचएस आदि पर पेंशनरों के लिए जीवनयापन को नए बनाए गए "एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल" (https://ipension.nic.in) में एकीकृत किया जाना चाहिए।

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(Release ID: 1902406)
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