पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पूरे एनसीआर में औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए 800 किलोवाट तक की क्षमता वाले डीजल जेनरेटर (डीजी) सेटों के परिचालन की अनुमति दी गई, इसके लिए उन क्षेत्रों में जहां गैस बुनियादी ढांचा और आपूर्ति उपलब्ध है, जेनरेटर सेटों को दोहरी ईंधन प्रणाली में रूपांतरित करना होगा
Posted On:
10 FEB 2023 6:07PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में डीजल जेनरेटर (डीजी) सेटों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को समग्र रूप से रोकने, नियंत्रण और कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एनसीआर राज्य सरकारों और एनसीआर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (पीसीबी)/डीपीसीसी को निर्देश संख्या 71 को 15.05.2023 से प्रभावी करने का निर्देश दिया है। इसके तहत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के अधीन लगाए गए प्रतिबंध/रोक के अलावा अन्य अवधि के लिए पूरे एनसीआर में औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए 800 किलोवाट तक की क्षमता वाले डीजल जेनरेटर (डीजी) सेट के किसी भी तरह के उपयोग की अनुमति होगी। हालांकि, इसके लिए उन क्षेत्रों में जहां गैस बुनियादी ढांचा और आपूर्ति उपलब्ध है, जेनरेटर सेट को दोहरी ईंधन प्रणाली (70 फीसदी गैस और 30 फीसदी डीजल) में रूपांतरित करना होगा।
ग्रैप के तहत प्रतिबंधित अवधि में डीजी सेट परिचालन को औद्योगिक कार्यों में चुनिंदा रूप से अनुमति दी जाती है। हालांकि, इसके लिए उसे सीपीसीबी के दिशानिर्देशों के अनुरूप रेट्रो-फिट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण (आरईसीडी) से युक्त होना होता है, जो उपयोग में आने वाले डीजी सेटों के संबंध में 800 किलोवाट कुल विद्युत क्षमता श्रेणी के लिए 70 फीसदी की न्यूनतम पीएम क्षमता प्राप्त कर सके और ऐसे डीजी सेटों को दोहरे ईंधन मोड (प्राकृतिक गैस व डीजल) में परिचालित करने के लिए भी परिवर्तित किया जाता है, जहां गैस संबंधी बुनियादी ढांचा और इसकी आपूर्ति उपलब्ध है।
सीएक्यूएम ने पाया कि अन्य बातों के अलावा, डीजी सेटों के अनियंत्रित उपयोग चिंता का विषय है। ग्रैप के तहत प्रतिबंध के अलावा अन्य अवधियों के दौरान भी पर्याप्त उत्सर्जन नियंत्रण उपायों के बिना क्षेत्र में संचालित बड़ी संख्या में डीजी सेट, भारी वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। इस तरह ये क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गिरावट के लिए एक प्रमुख कारक हैं। इसे देखते हुए, उस अवधि के लिए भी डीजी सेटों के उपयोग को विनियमित करना, जब ग्रैप के तहत कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो, इस समय की जरूरत है।
इसके अलावा, यह दोहराया गया कि एनसीआर में ग्रैप के तहत रोक/प्रतिबंध की अवधि के दौरान डीजी सेटों का परिचालन दिनांक 16.12.2022 के आदेश के साथ निर्देश संख्या 54-57 (दिनांक 08.02.2022) और निर्देश संख्या 68 (दिनांक 14.09.2022) के अनुरूप विनियमित है। इसके अलावा, एनसीआर राज्य पीसीबी/डीपीसीसी को उपयुक्त सहमति प्रणाली और आवधिक निगरानी के माध्यम से इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
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