वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने फॉर्म संख्या 10ए दाखिल करने में देरी को माफ कर दिया है जिसके लिए बढ़ाई गई अंतिम तिथि 31.03.2022 थी
Posted On:
01 NOV 2022 6:35PM by PIB Delhi
आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार फॉर्म 10ए को 30.06.2021 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करना आवश्यक था, जिसे 31.08.2021 तक बढ़ाया गया था और फिर बाद में सर्कुलर या परिपत्र संख्या 16/2021 द्वारा और आगे 31.03.2022 तक बढ़ाया गया था।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा प्राप्त अनगिनत ज्ञापनों के मद्देनजर और करदाताओं को वास्तविक कठिनाई से बचाने के लिए सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए/धारा 10(23सी)/धारा 80जी/धारा 35 के कुछ विशेष प्रावधानों के संबंध में फॉर्म 10ए दाखिल करने में देरी को 25 नवंबर, 2022 तक माफ कर दिया है।
इस संबंध में सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 22/2022 दिनांक 01.11.2022 जारी किया गया। उक्त सर्कुलर www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।
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