उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य बीआईएस मानकों का उल्लंघन कर खिलौनों की बिक्री करने वाली ई-कॉमर्स संस्थाओं को नोटिस जारी किया
गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वाले नकली और नकली सामानों की बिक्री को रोकने के लिए देशव्यापी अभियान का विस्तार टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को शामिल करने के लिए किया
Posted On:
12 JAN 2023 4:43PM by PIB Delhi
केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने केन्द्र सरकार द्वारा अनिवार्य उपयोग के लिए निर्देशित मानकों का उल्लंघन कर खिलौनों की बिक्री करने वाली ई-कॉमर्स संस्थाओं, एमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को नोटिस जारी किया है।
सीसीपीए ने नोटिस जारी करने के 7 दिन के भीतर ई-कॉमर्स संस्थाओं से जवाब मांगा है, ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
सीसीपीए ने मामले का तत्काल संज्ञान लेने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को भी पत्र लिखा है।
सीसीपीए ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) का उल्लंघन करने वाले नकली और जाली सामानों की बिक्री को रोकने के लिए देशव्यापी अभियान का विस्तार किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, घरेलू गैस स्टोव, माइक्रोवेव ओवन, सिलाई मशीन आदि जैसे उपभोक्ता टिकाऊ सामान शामिल हैं।
इस संबंध में, सीसीपीए ने अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली और ऐसे सामानों के निर्माण या बिक्री से संबंधित उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और सीसीपीए को कार्रवाई रिपोर्ट देने के लिए देश भर के जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है।
उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 की धारा 2(10) के तहत, "दोष" का अर्थ गुणवत्ता, मात्रा, सामर्थ्य, शुद्धता या मानक में कोई दोष, अपूर्णता या कमी है जिसे फिलहाल लागू किसी कानून,किसी अनुबंध के तहत बनाए रखनाआवश्यक है, अभिव्यक्ति या अंतर्निहित या जैसा कि व्यापारी द्वारा किसी भी सामान या उत्पाद के संबंध में किसी भी तरह से दावा किया गया है और "त्रुटिपूर्ण" अभिव्यक्ति का तदनुसार यह अर्थ लगाया जाएगा। इस प्रकार, खिलौने जो अनिवार्य मानकों के अनुरूप नहीं हैं, कानून के तहत 'त्रुटिपूर्ण' होने के लिए उत्तरदायी होंगे।
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 निर्धारित करता है कि कोई भी ई-कॉमर्स इकाई किसी भी अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली को नहीं अपनाएगी, चाहे उसके प्लेटफॉर्म पर व्यापार के रूप में हो या किसी अन्य प्रकार से।
केन्द्र सरकार ने खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश अधिसूचित किया, जो 01.01.2021 को लागू हुआ, जिसके तहत खिलौनों को निम्नलिखित बीआईएस मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है-
माल या सामग्री
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भारतीय मानक
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भारतीय मानक का शीर्षक
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(1)
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(2)
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(3)
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खिलौने
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आईएस 9873 (भाग 1) : 2018
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खिलौनों की सुरक्षा भाग l यांत्रिक और भौतिक गुणों से संबंधित सुरक्षा पहलू
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आईएस 9873 (भाग 2) : 2017
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खिलौनों की सुरक्षा भाग 2 ज्वलनशीलता
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आईएस 9873 (भाग 3) : 2017
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खिलौनों के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं भाग 3 कुछ तत्वों का स्थानांतरण
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आईएस 9873 (भाग 4) : 2017
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अंदर और बाहर पारिवारिक घरेलू उपयोग के लिए खिलौनों की सुरक्षा भाग 4 झूले, स्लाइड और इसी तरह की गतिविधि वाले खिलौने
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आईएस 9873 (भाग 7) : 2017
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खिलौनों की सुरक्षा भाग 7 आवश्यकताएं और फिंगर पेंट्स के लिए परीक्षण विधियां
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आईएस 9873 (भाग 9) : 2017
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खिलौनों की सुरक्षा भाग 9 खिलौनों और बच्चों के उत्पादों में प्लास्टिक बनाने में उपयोग में आने वाले कुछ रसायन
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आईएस 15644: 2006
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इलेक्ट्रिक खिलौनों की सुरक्षा
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इसके अलावा, बीआईएस कानून, 2016 की धारा 17 किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी भी सामान या वस्तु के निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराए पर लेने, पट्टे पर देने, स्टोर करने या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है, जिसके लिए धारा 16(1) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग का निर्देश (क्यूसीओ) दिया गया है। इसके अलावा, धारा 29 (3) और (4), धारा 17 के उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित है और इसे एक संज्ञेय अपराध माना गया है।
अनिवार्य मानकों के उल्लंघन में देखे गए खिलौने और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध नीचे दिए गए हैं-
एमेजॉन
फ्लिपकार्ट
स्नैपडील
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एमजी/एएम/केपी/डीके-
(Release ID: 1890822)
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