विधि एवं न्याय मंत्रालय
एससीओ सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की नौवीं बैठक में केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा, आपसी विश्वास और लाभ के सिद्धांतों के आधार पर एससीओ की आंतरिक नीति जारी
प्रविष्टि तिथि:
09 DEC 2022 7:24PM by PIB Delhi
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की नौवीं बैठक का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज विधि और न्याय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल के साथ किया।
इससे पहले विधि और न्याय मंत्रालय में कानूनी कार्य विभाग में अपर सचिव श्री राजवीर सिंह वर्मा ने 7 दिसम्बर, 2022 को सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विशेषज्ञ कार्य समूह की तीसरी बैठक का प्रतिनिधित्व किया था।
बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की गईं।
बैठक में भारत के विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, कजाकिस्तान गणराज्य के न्याय उप-मंत्री मुकानोवा अल्मा कैराटोवना, चीन के न्याय मंत्री तान यिजुन, किर्गिज़ गणराज्य के न्याय उप-मंत्री बख्तियार सैपिदिनोविच ओरोज़ोव, पाकिस्तान के इस्लामिक गणराज्य के कानून और न्याय मंत्री सीनेटर आज़म नज़ीर तरार, रूसी संघ के पहले न्याय उप-मंत्री एवगेनी लियोनिदोविच ज़बरचुक, ताजिकिस्तान गणराज्य के न्याय मंत्री आशुरियन मुजफ्फर कुरबोनमुखम्मद और उज़्बेकिस्तान गणराज्य के न्याय मंत्री ताशकंद अकबर दज़ुराबायविच ने भाग लिया। बैठक में एससीओ के उप-महासचिव अशिमोव एरिक सरसेबेकोविच ने भी भाग लिया।
एससीओ सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों को संबोधित करते हुए विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने जोर देकर कहा कि इस सत्र का विशेष महत्व था क्योंकि एससीओ ने अपने अस्तित्व में आने के बाद 15 जून 2001 से अब तक 21 साल पूरे कर लिए थे और भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तथा अपने लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल "आजादी का अमृत महोत्सव" भी मना रहा है। यह एससीओ की भावना के अनुरूप है, क्योंकि इसकी स्थापना सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और सम्मान को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। एससीओ आपसी विश्वास और लाभ के सिद्धांतों, समान अधिकार, परामर्श, संस्कृतियों की विविधता के लिए सम्मान और साझा विकास की आकांक्षा के आधार पर अपनी आंतरिक नीति जारी रखे हुए है।
उन्होंने भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के आधार पर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के एक भाग के रूप में भारत सरकार के एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में परिकल्पित ई-न्यायालय परियोजना का उल्लेख किया, जिसकी स्थापना ”कोविड 19 महामारी के कठिन समय के दौरान हमारी सरकार की ओर से लंबे समय से चले आ रहे प्रयासों के बाद की गई थी और इसने अदालतों को वर्चुअल मोड में न्याय दिलाने के सभी कार्य करने में मदद की। यह परियोजना 2007 से विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के न्याय विभाग और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति की संयुक्त साझेदारी के तहत कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य अदालतों की आईसीटी सक्षमता से देश की न्यायिक प्रणाली को बदलना और न्याय वितरण प्रणाली को सुलभ, किफायती, पारदर्शी, जवाबदेह, कुशल और समयबद्ध बनाने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह से न्यायिक उत्पादकता में वृद्धि करना है। परियोजना के तहत न्यायपालिका, उच्च न्यायालयों, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और नागरिकों/वादियों/वकीलों/वकीलों सहित सभी प्रमुख हितधारकों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
उन्होंने वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र पर भी प्रकाश डाला, जो देश के नागरिकों के लिए एक तेज़, पारदर्शी और सुलभ विकल्प प्रदान करता है। वास्तव में, वे राष्ट्रीय या वैश्विक हितधारकों के बीच अनुबंध प्रवर्तन के संबंध में विवाद समाधान में सुधार करके "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" हासिल करने के प्रमुख कारकों में से एक थे। एक और बहुत महत्वपूर्ण एडीआर तंत्र मध्यस्थता है। मध्यस्थता एक स्वैच्छिक विवाद समाधान प्रक्रिया है। मध्यस्थता पर एक समेकित कानून बनाने के लिए भारत सरकार ने संसद में मध्यस्थता विधेयक, 2021 पेश किया। उन्होंने सरकार की उच्च प्राथमिकता के बारे में सभा को अवगत कराते हुए कहा कि सरकार ने भारत को निवेश और व्यवसायों के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाने के उद्देश्य से एडीआर के माध्यम से विवादों को हल करने, वाणिज्यिक न्यायालय कानून और मध्यस्थता कानूनों सहित कानूनों और नियमों को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया है।
न्याय मंत्रियों के फोरम की गतिविधियों के हिस्से के रूप में, मंत्री ने एससीओ सदस्य देशों के सभी मंत्रियों को एससीओ के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और भविष्य में भी भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही, डिजिटलीकरण और नई संभावनाओं के इस उभरते युग में, उन्होंने सभी एससीओ भागीदारों से सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और सभी एससीओ सदस्य देशों की कानूनी प्रणाली में एडीआर जैसे नए तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया। इससे पहले, विशेषज्ञ कार्य समूह ने व्यक्तियों और/या कानूनी संस्थाओं को कानूनी सेवाओं के प्रावधान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की , और सेवाओं के प्रावधान में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
एससीओ सदस्य देशों की कानूनी प्रणालियों के विकास पर पहुंची आपसी समझ पर जोर देते हुए, 2025 तक एससीओ विकास रणनीति में प्रदान किए गए समझौतों और कार्यों को ध्यान में रखते हुए, एससीओ सदस्य देशों के (विधि और) न्याय मंत्रियों ने निम्नलिखित घोषणा की:
1. एससीओ सदस्य देशों के (विधि और) न्याय मंत्रालयों के बीच आपसी विश्वास, अच्छे-पड़ोसी और दोस्ती के संरक्षण और विस्तार में योगदान देने के लिए एससीओ सदस्य देशों के बीच बातचीत करना।
2. 18 अगस्त, 2015 को दुशांबे में हस्ताक्षरित एससीओ सदस्य देशों के कानून और न्याय मंत्रालयों के बीच सहयोग समझौते के कार्यान्वयन पर काम जारी रखा जाए।
3. कानूनी प्रणालियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एससीओ सदस्य देशों के (कानून और) न्याय मंत्रालयों के बीच सहयोग की मजबूती जारी रखना।
4. एससीओ सदस्य देशों के मंत्रालयों (कानून और) न्याय के प्रतिनिधियों की पारस्परिक यात्राओं को व्यवस्थित करने के लिए, एससीओ क्षेत्रीय सम्मेलनों, द्विपक्षीय संगोष्ठियों, सेमिनारों, कार्यशालाओं और सामयिक कानूनी मुद्दों पर संयुक्त पाठ्यक्रम आयोजित करने और इस क्षेत्र में अनुभव का आदान-प्रदान करना।
5. फोरेंसिक विशेषज्ञता और कानूनी सेवाओं पर विशेषज्ञ कार्य समूहों की गतिविधियों को जारी रखना।
तीन दिनों के विचार-विमर्श में भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, पाकिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के कानून और न्याय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों/विशेषज्ञों ने भाग लिया। एससीओ सदस्य देशों की बैठक 2023 में चीन में आयोजित की जाएगी।
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एमजी/एएम/केपी/वाईबी
(रिलीज़ आईडी: 1882290)
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