राष्ट्रपति सचिवालय
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राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह के समापन समारोह में शरीक हुईं

Posted On: 26 NOV 2022 8:20PM by PIB Delhi

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (26 नवंबर, 2022) नई दिल्ली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में समापन भाषण दिया।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हम आज उस संविधान को अपनाने का स्मरण कर रहे हैं, जिसने न केवल दशकों से गणतंत्र की यात्रा को निर्देशित किया है, बल्कि कई अन्य देशों को भी अपने संविधानों का मसौदा तैयार करने के लिए प्रेरित किया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान सभा निर्वाचित सदस्यों से बनी थी जो राष्ट्र के सभी क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनमें हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गज शामिल थे। इस प्रकार उनकी बहसें और उनके द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज़ उन मूल्यों को दर्शाते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इस राष्ट्र के चरित्र के बारे में उनके अपने सपने और विचार थे, लेकिन वे इसे बंधनों से मुक्त देखने की इच्छा में एकजुट थे। उन सभी ने यह सुनिश्चित करने के लिए महान बलिदान दिया कि आने वाली पीढ़ियां एक स्वतंत्र राष्ट्र की हवा में सांस लेंगी।

इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि संविधान सभा के 389 सदस्यों में 15 महिलाएं भी शामिल हैं, राष्ट्रपति ने कहा कि जब पश्चिम के कुछ प्रमुख राष्ट्र अब भी महिलाओं के अधिकारों पर बहस कर रहे थे, भारत में महिलाएं संविधान निर्माण में भाग ले रही थीं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है, लेकिन संतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि वह समझती हैं कि न्यायपालिका भी लैंगिक संतुलन बढ़ाने का प्रयास करती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान की आधारशिला इसकी प्रस्तावना में समाहित है। इसका एकमात्र ध्यान इस बात पर है कि सामाजिक कल्याण को कैसे बढ़ाया जाए। इसकी पूरी इमारत न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर टिकी है। जब हम न्याय की बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि यह एक आदर्श है और इसे प्राप्त करना बाधाओं के बिना नहीं है। न्याय पाने की प्रक्रिया को सभी के लिए वहनीय बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। उन्होंने इस दिशा में न्यायपालिका द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

राष्ट्रपति ने कहा कि पहुंच का प्रश्न अक्सर लागत के मामले से परे होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय और कई अन्य न्यायालय अब कई भारतीय भाषाओं में निर्णय उपलब्ध कराते हैं। यह प्रशंसनीय इशारा एक औसत नागरिक को इस प्रक्रिया में एक हितधारक बनाता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और कई अन्य अदालतों ने अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि न्याय के वितरण में नागरिकों को प्रभावी हितधारक बनाने में यह एक लंबा रास्ता तय करेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान सुशासन के लिए एक मानचित्र की रूपरेखा तैयार करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता राज्य के तीन अंगों, मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत है। हमारे गणतंत्र की यह पहचान रही है कि तीनों अंगों ने संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं का सम्मान किया है। तीनों में से प्रत्येक का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। यह समझ में आता है कि नागरिकों के हितों की सर्वोत्तम सेवा करने के उत्साह में, तीन अंगों में से एक या दूसरे को आगे बढ़ने का प्रलोभन दिया जा सकता है। फिर भी, हम संतोष और गर्व के साथ कह सकते हैं कि तीनों ने हमेशा लोगों की सेवा में काम करने की पूरी कोशिश करते हुए सीमाओं को ध्यान में रखने का प्रयास किया है।

अपने भाषण के अंत में राष्ट्रपति ने झारखंरड के राज्यपाल के रूप में जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या की समस्याओं को संबोधित करने के अपने अनुभव के बारे में तत्काल टिप्पणियां कीं। उन्होंने ओडिशा में राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपने दिनों को याद करते हुए कहा कि मुकदमेबाजी में लगने वाला खर्च न्याय प्रदान करने में एक बड़ा बाधा था। त्वरित न्याय के उदाहरणों की सराहना करते हुए उन्होंने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से लोगों की दुर्दशा को कम करने के लिए एक प्रभावी विवाद समाधान तंत्र विकसित करने का आग्रह किया।

अंत में राष्ट्रपति ने यह कहते हुए अपने भाषण का समापन किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उच्च मानकों और उच्च आदर्शों के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की है। इसने सबसे अनुकरणीय तरीके से संविधान के व्याख्याकार के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। इस न्यायालय द्वारा पारित ऐतिहासिक निर्णयों ने हमारे देश के कानूनी और संवैधानिक ढांचे को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच और बार को उनकी कानूनी विद्वता के लिए जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों ने काम किया है जिन्होंने विश्व स्तरीय संस्थान बनाने के लिए आवश्यक बौद्धिक गहराई, जोश और जीवन शक्ति प्रदान की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सर्वोच्च न्यायालय हमेशा न्याय का प्रहरी बना रहेगा।

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