श्रम और रोजगार मंत्रालय

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने ईएसआईसी ऑनलाइन मेटरनिटी बेनिफिट क्लेम पोर्टल शुरू किया

Posted On: 11 NOV 2022 6:20PM by PIB Delhi

मुख्य बिंदु-

- पोर्टल लाभार्थियों को उनकी सुविधानुसार आसानी से लाभ पहुंचाएगा: श्री भूपेंद्र यादव

- श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी की 102वीं जयंती का स्मरणोत्सव नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ

केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी की 102 वीं जयंती के उपलक्ष्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की 'ऑनलाइन मेटरनिटी बेनिफिट क्लेम' सुविधा का शुभारंभ किया। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान ईएसआईसी के महानिदेशक डॉ. राजेंद्र कुमार के साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय और ईएसआईसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री भूपेंद्र यादव ने बीमा प्राप्त महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की पहल के लिए ईएसआईसी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल लाभार्थियों को आसानी से लाभ उपलब्ध कराएगा। श्री रामेश्वर तेली ने भी कार्यक्रम के दौरान पहल की प्रशंसा की और कहा कि यह कदम महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को और अधिक प्रभावी ढंग से साकार करने में मदद करेगा।

शुरू की गई यह नई सुविधा बीमा प्राप्त महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगी क्योंकि अब प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जहां लाभार्थी अपनी सुविधानुसार अब कहीं से भी मातृत्व लाभ क्लेम कर सकते हैं। पहले, मातृत्व लाभ क्लेम करने के लिए लाभार्थियों को संबंधित शाखा कार्यालयों में जाना पड़ता था, लेकिन अब इस नई सुविधा की शुरुआत के साथ, कोई भी अपनी सुविधानुसार इसका लाभ उठा सकता है।

मातृत्व लाभ बीमा प्राप्त महिलाओं को कुछ आकस्मिकताओं के मामले में नकद लाभ के रूप में दिया जाता है जैसे कि गर्भावस्था के आखिरी चरण में, प्रसव के बाद/ प्रसूति या गर्भपात की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में और जो पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। ईएसआईसी द्वारा बीमा प्राप्त महिला को उसके बच्चे के जन्म के दौरान आय के नुकसान की भरपाई के लिए मातृत्व लाभ के रूप में 26 सप्ताह के लिए मजदूरी के 100 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 18.69 लाख महिला लाभार्थियों को 37.37 करोड़ रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान किया गया है।

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