खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बीच कन्वर्जेंस पोर्टल, खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का समर्थन करने के लिए अभिसरण (कन्वर्जेंस) पोर्टल का शुभारम्भ (लांच) किया गया


यह अभिसरण देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए एक कदम है तथा यह 'वोकल फॉर लोकल' की अवधारणा को भी बढ़ावा देगा : श्री पशुपति कुमार पारस

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विचार है कि सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग मिलकर देश की जनता की सर्वोत्तम क्षमता से सेवा करने के लिए मिलकर काम करें : श्री नरेंद्र सिंह तोमर

Posted On: 21 SEP 2022 5:59PM by PIB Delhi

आज़ादी का अमृत महोत्सव के मंत्रालय के अपने उत्सव के एक भाग के रूप में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू) तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने आज संयुक्त रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) योजना के कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के औपचारिककरण और और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के बीच आज कृशिभावान, नई दिल्ली में एक अभिसरण (कन्वर्जेंस) पोर्टल का शुभारम्भ (लांच)  किया गया ।

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इस अभिसरण (कन्वर्जेंस) पोर्टल को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस तथा कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्री कैलाश चौधरी की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था। श्रीमती अनीता प्रवीण, सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में सचिव श्रीमती अनीता प्रवीण तथा श्री मनोज आहूजा, सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय श्री मनोज आहूजा, सचिव सहित दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी एवं मंत्रालय कई फील्ड अधिकारी भी मंत्रालय के यू-ट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए ।

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दोनों मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों ने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल खाद्य प्रसंस्करण में लगी सूक्ष्म इकाइयों के जीवनकाल  में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है ।

 

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में श्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि आज का शुभारंभ देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए एक कदम है और यह 'वोकल फॉर लोकल' अवधारणा को भी बढ़ावा देगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विचार है कि सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग आपस में मिलकर देश की जनता की सर्वोत्तम क्षमता से सेवा करने के लिए मिलकर काम करें ।

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कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय फसल के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे के निर्माण और सामुदायिक कृषि संपत्ति के निर्माण के लिए 08 जुलाई, 2020 को शुरू की गई एक मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा  - कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत शामिल लाभों में 3% ब्याज अनुदान (सबवेंशन) और ऋण (क्रेडिट) गारंटी सहायता शामिल है ।

 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने असंगठित क्षेत्र में व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और इस क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के एक भाग के रूप में 29 जून, 2020 को एक केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) शुरू की । यह योजना देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई (माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट) की स्थापना के लिए ऋण से जुडी अनुदान सहायता (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिड) @ 35% की अधिकतम सीमा के साथ 10 लाख रूपये की अधिकतम सीमा के साथ और सामान्य अवसंरचना ढांचा या नई इकाई की स्थापना के लिए 3 करोड़ रूपये का अधिकतम उन्नयन प्रदान किया जाता है। अब तक इस योजना से खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में लगे लगभग 62000 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। एक नया सूक्ष्म खाद्य उद्यम स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों को समुन्नत (अपग्रेड) करने के लिए अब तक लगभग 7300 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता (सब्सिडी) दी गई है। इनमें से, प्राथमिक कृषि उपज में लगे लगभग 60% लाभार्थी पात्र हैं और बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज दर पर 3% अतिरिक्त ब्याज अनुदान सहायता (सबवेंशन) प्राप्त करके इस अभिसरण (कन्वर्जेन्स) से उनके सीधे लाभान्वित होने की उम्मीद है ।

 

प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसकी परिकल्पना एक व्यापक पैकेज के रूप में की गई है और  जिसके परिणामस्वरूप खेतों से सीधे खुदरा विक्रय केंद्र (रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ एक आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा । यह एक छत्र (अम्ब्रेला)  योजना है जिसमे (i) कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा (एपीसी), (ii) खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण / विस्तार (सीईएफपीपीसी या यूएनआईटी), (iii) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर (सीसीआई), (iv) खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (फूड टेस्टिंग लैब – एफटीएल), (v) ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी) (vi) अनुसंधान एवं विकास  योजना ( रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम ) जैसी उप- योजनाएं शामिल हैं । इस योजना के तहत, सामान्य लोगों / क्षेत्रों  के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / कठिन क्षेत्रों के लिए 50% अनुदान का प्रावधान है, जो संबंधित उप-योजना दिशा- निर्देशों के अनुसार अधिकतम 5 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये तक है ।  

 

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इस अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के माध्यम से ऋण से जुडी अनुदान सहायता (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी) प्राप्त करने वाले पीएमएफएमई और पीएमकेएसवाई योजना के तहत पात्र लाभार्थी पीएमएफएमई योजना के तहत , बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के 35% से अधिक ब्याज दर पर @ 3% ब्याज अनुदान सहायता (सबवेंशन का अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

 

दोनों योजनाओं के तहत परियोजनाओं के अनुमोदन में आसानी के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) और प्रधानमंत्री किसान संपदा (पीएमकेएसवाई) योजना के तहत लाभार्थियों से आवेदनों की स्वीकृति के लिए एआईएफ एमआईएस पोर्टल को संशोधित किया गया है । पीएमएफएमई लाभार्थी निम्नलिखित जानकारी के साथ पीएमएफएमई के ​​तहत अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ एआईएफ पोर्टल पर ब्याज अनुदान सहायता (सबवेंशन) के लाभ के लिए सीधे आवेदन कर सकेंगे :

 

  • एआईएफ योजना के तहत सृजित  आवेदन आईडी
  • स्वीकृति पत्र
  • लागत के साथ प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण गतिविधियों की जानकारी ।

इसी तरह, पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत  पात्र एआईएफ लाभार्थी एआईएफ और डीपीआर के तहत स्वीकृति  पत्र के साथ पीएमएफएमई एमआईएस पोर्टल में आवेदन करके अनुदान सहायता (सब्सिडी) का अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं ।

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